ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: ‘बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार’, फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद मुकेश सहनी का दावा Bihar Election 2025: ‘बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार’, फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद मुकेश सहनी का दावा Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आरजेडी ने पार्टी नेताओं से की खास अपील, कौन सी बात का सता रहा डर? Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आरजेडी ने पार्टी नेताओं से की खास अपील, कौन सी बात का सता रहा डर? Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद चिराग पासवान का बड़ा दावा, क्या बोले लोजपा (रामविलास) चीफ? Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद चिराग पासवान का बड़ा दावा, क्या बोले लोजपा (रामविलास) चीफ? Bihar Election 2025: ‘बिहार में नई ताकत बनकर उभरेगा जनशक्ति जनता दल’, तेज प्रताप यादव ने महुआ में अपनी जीत का किया दावा Bihar Election 2025: ‘बिहार में नई ताकत बनकर उभरेगा जनशक्ति जनता दल’, तेज प्रताप यादव ने महुआ में अपनी जीत का किया दावा Bihar Election 2025 : बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग क‍िसकी डुबोएगी नैय्या ? इससे पहले इस साल हुआ था बंपर वोटिंग, किसकी बनी थी सरकार MUZAFFARPUR: कांटी में JDU प्रत्याशी पर मारपीट का आरोप, पारू में जन सुराज प्रत्याशी ने महागठबंधन के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाये

नीतीश सरकार का पंचायती राज अध्यादेश कानूनी पचड़े में, जनहित याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

नीतीश सरकार का पंचायती राज अध्यादेश कानूनी पचड़े में, जनहित याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

04-Jun-2021 09:59 PM

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत राज कानून में संशोधन किया और अध्यादेश के जरिए नियमों में बदलाव का निर्णय लिया. बिहार सरकार का यह नया अध्यादेश अब कानूनी पचड़े में पड़ने वाला है. दरअसल सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग को मंजूरी दे दी है.


पंचायती राज अध्यादेश को चुनौती देने के लिए पटना हाईकोर्ट ने पीआईएल दायर करने की मंजूरी दे दी है. बिहार में 15 जून के बाद पंचायती राज संस्थानों की जगह सलाहकार समिति की व्यवस्था करने वाले सरकार केअध्यादेश को कानूनी चुनौती देने और राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने के खिलाफ पीआईएल दायर करने के लिए भी उच्च न्यायालय ने मंजूरी दी है.


हाईकोर्ट की एडवोकेट प्रियंका सिंह की जनहित याचिका को अर्जेंट मानते हुए उच्च न्यायालय ने उसकी ई-फाइलिंग के लिए अनुमति दे दिया है. याचिकाकर्ता ने गयहार लगाया था कि 15 जून के बाद से पंचायती प्रतिनिधियों के पद खत्म हो जाने से  बिहार के गांव नौकरशाही के चंगुल में चले जायेंगे. इसलिए मामले को अर्जेंट मानकर पीआईएल दायर करने की अनुमति दी जाए.