ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इन शहरों में होगा सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण, नियमों की अधिसूचना जारी.. Bihar News: SIR पर सियासी घमासान! तेजस्वी को नोटिस भेजेंगे विजय सिन्हा, कहा- पहले खेल के मैदान से भागे थे अब राजनीति से भागेंगे Bihar News: सड़क हादसे में महिला की मौत, बेटे की हालत गंभीर Bihar News: वेतन न मिलने पर कर्मी ने मैनेजर की बाइक चुराई, पुलिस ने किया गिरफ्तार Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव का कर सकते हैं बहिष्कार; इसी महीने ले सकते हैं फैसला Tejashwi Yadav: “मेयर और उनके देवर के दो-दो ईपिक नंबर, गुजरात के BJP नेता भी बिहार के वोटर बने”, चुनाव आयोग पर तेजस्वी का हमला INDvsPAK: "हमारे जवान घर वापस नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं", एशिया कप पर बड़ी बात बोल गए हरभजन सिंह; मीडिया को भी लपेटा Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM वीरेन्द्र यादव पर आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत

निर्भया के दोषियों के डेथ वॉरंट पर आज होगी सुनवाई, फांसी का दिन हो सकता है तय

निर्भया के दोषियों के डेथ वॉरंट पर आज होगी सुनवाई, फांसी का दिन हो सकता है तय

07-Jan-2020 10:08 AM

DELHI : निर्भया गैंगरेप मामले में सभी दोषियों को आज सजा का सज़ा का ऐलान आज हो सकता है. आज चारों आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर सुनवाई होगी. 

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एक आरोपी के पिता की फांसी को टालने की कोशिश भी बेकार हो गई. पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है.जिसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के चारों दोषियों के लिए सज़ा की तारीख मुकर्रर कर सकता है.


आपको बता दें कि 16 दिसंबर साल 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था. वीभत्स तरीके से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद दरिंदों ने निर्भया को मरने की हालत में सड़क पर फेंक दिया था. इस घटना के बाद से पूरे देश में जबरदस्त हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ. जिसके बाद सरकार ने दुष्कर्म संबंधी कानून को और सख्त किया. वहीं इस घिनौनी वारदात में शामिल 6 लोगों में से राम सिंह की जेल में मौत हो गयी थी. वहीं एक नाबालिग दोषी बाल सुधार गृह में 3 साल बिता कर रिहा हो गया. ऐसे में निचली अदालत और हाईकोर्ट में चार लोगों पर मुकदमा चला. दोनों अदालतों ने चारों को फांसी की सजा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था.