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01-Dec-2024 12:16 PM
By First Bihar
DESK : उत्तर प्रदेश के बदायूं में नीलकंठ मंदिर या जमा मस्जिद मामले में अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। बदायूं सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मामले में फस्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इस मामले में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहीं अब इंतजामिया और कमेटी वक्फ बोर्ड इसमें प्रतिवादी है।
दरअसल, इस मामले में वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया है जिस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी है। पहले सरकार पक्ष कि तरफ से बहस शुरू कि गई थी जो अब समाप्त हो गई। इंतजामिया कमेटी ओर वक्फ बोर्ड इसमें प्रतिवादी संख्या एक और दो है जो अपनी बहस करेंगे।
शनिवार को न्यायालय में मस्जिद पक्ष की इंतजामिया कमेटी ने अपनी बहस शुरू की। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने बहस की, जो आगे भी जारी रहेगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में मामला विचाराधीन हैं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने बताया, कोर्ट में बहस की है।
हमने पक्ष रखा है कि जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मस्जिद साढ़े आठ सौ साल पुरानी है। हिंदू महासभा की ओर से अधिवक्ता विवेक रेंडर ने बताया हमने नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर बहस चल रही है।