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दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 वर्षीय युवक को 20 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 वर्षीय युवक को 20 साल की सजा

04-Oct-2023 09:35 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: रेप मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 20 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए तेघड़ा थाने के पकठौल निवासी 20 वर्षीय कुंदन कुमार चौरसिया को पोक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।


पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपया पीड़िता के पक्ष में सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 लोगों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2022 को 7 बजे सुबह में ट्यूशन पढ़ने गई 7 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। 


बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता बतायी थी कि वह ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी आरोपित ने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और मुंह बंद कर दिया। चिल्लाने पर उसे मारा पीटा गया और उसके साथ उसने गंदा काम किया।


BEGUSARAI: रेप मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 20 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए तेघड़ा थाने के पकठौल निवासी 20 वर्षीय कुंदन कुमार चौरसिया को पोक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।


पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपया पीड़िता के पक्ष में सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 लोगों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2022 को 7 बजे सुबह में ट्यूशन पढ़ने गई 7 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। 


बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता बतायी थी कि वह ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी आरोपित ने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और मुंह बंद कर दिया। चिल्लाने पर उसे मारा पीटा गया और उसके साथ उसने गंदा काम किया।