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28-Mar-2021 07:03 AM
DESK : देश में कोरोना की वापसी के बाद उसका संक्रमण दर बेहद तेज है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। औरंगाबाद में पिछले कुछ दिनों के अंदर 1700 से ज्यादा कोरोना के केस हर दिन निकल रहे हैं। उधर दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
शनिवार को देश भर में कोरोना के कुल 62258 नए केस सामने आए हैं और 291 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से एक लाख 61 हजार 240 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में फिलहाल करुणा के कुल एक्टिव केस की संख्या 452647 है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ऐसे एक दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है जहां संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे 46 जिलों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा केस बढ़े हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 46 जिलों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।
शनिवार को महाराष्ट्र में 35726 नए केस आए हैं और 166 लोगों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख से ऊपर है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में लॉकडाउन लागू है जिसकी अवधि अब और आगे बढ़ा कर 15 अप्रैल तक कर दी गई है। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। औरंगाबाद के साथ-साथ नागपुर में भी हालात बेहद खराब हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे के अंदर 54 लोगों की मौत हुई है। उधर दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगाया जा रहा है लेकिन यहां गाइडलाइन को सख्त किया गया है। दिल्ली में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। शादी समारोह में शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। अभी तक के दिल्ली में यह संख्या 200 थी। किस बंद जगह पर अगर शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो उसमें अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे जबकि खुली जगह पर शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में 50 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक कि यह गाइडलाइन लागू रहेगी।