PM narendra modi : पूर्णिया से आज पीएम मोदी 40000 करोड़ का देंगे तोहफा, चुनावी मौसम में बिहार को मेगा सौगात; PM Modi Bihar Visit: पीएम के पूर्णिया दौरे से पूर्व तेजस्वी यादव ने पूछे तगड़े सवाल, रैलियों के बेहिसाब खर्च पर भी बोले.. IND vs PAK: मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बिना हाथ मिलाए क्यों लौट आए सूर्या और शिवम? कप्तान ने खुद किया खुलासा.. Bihar News: दरभंगा में यूट्यूबर ने मंत्री जीवेश कुमार पर लगाया पिटाई का आरोप, जमकर हुआ बवाल Bihar Weather: बिहार के दर्जन भर जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा बेगूसराय में सम्राट चौधरी का तीखा हमला, जनसुराज को बताया ‘कुकुरमुत्ता पार्टी’
14-Oct-2024 12:53 PM
By First Bihar
DELHI: देशभर में संचालित मदरसा पर खतरे की तलवार लटक गई है। राष्ट्रीय बाल अदिकारी संरक्षण आयोग ने सभी राज्यो को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकारें मदरसों की फंडिंग पर रोक लगाते हुए उन्हें जल्द से जल्द बद करें। बाल संरक्षण आयोग का मानना है कि इन मदरसों में बच्चों को बेसिक शिक्षा भी नहीं दी जा रहा है और इनका पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा पर रहता है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इसको लेकर पत्र लिखा है और मदरसों को लेकर एक्शन लेने को कहा है। आयोग की मानें तो इन मदरसों में शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE का पालन नहीं किया जा रहा है। देशभर के मदरसों में बच्चों को न तो बेसिक शिक्षा दी जा रही है और ना ही मिड डे मील की कोई सुविधा। जिसके कारण बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
आयोग की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार मदरसा और मदरसा बोर्ड को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाए। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को वहा से हटाया जाए। संविधान की धारा 28 के अनुसार, मां-बाप की सहमति के बिना किसी गैर मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकता है। आयोग का मानना है कि एक ही संस्थान के भीतर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा साथ-साथ नहीं दी जा सकती है।