रील का जुनून बनी जानलेवा: बिहार में ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत रील का जुनून बनी जानलेवा: बिहार में ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत Bihar Railway News : रील बनाने का खतरनाक जुनून, अमृत भारत एक्सप्रेस से कटे दो लड़के; मातम का माहौल Bihar Education News: एक DEO और एक RDDE की किस्मत का फैसला 3 महीने में...नौकरी जाएगी या बचेगी ? शिक्षा विभाग के दोनों अफसर हैं 'धनकुबेर' Bihar Bridge Project: बिहार में 205 करोड़ की लागत से यहां बनने जा रहा आरसीसी पुल, सरकार ने दी मंजूरी; आर्थिक विकास को मिलेगा बल Bihar Bridge Project: बिहार में 205 करोड़ की लागत से यहां बनने जा रहा आरसीसी पुल, सरकार ने दी मंजूरी; आर्थिक विकास को मिलेगा बल Jammu Kashmir Doda accident: जम्मू-कश्मीर डोडा हादसे में बिहार के लाल हरे राम कुंवर शहीद, वीरगति को प्राप्त हुए सेना के 10 जवान Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना में हो गया बड़ा बदलाव, PM मोदी ने खुद पोस्ट कर दी जानकारी; जानिए क्या है पूरी खबर primary school : बिहार के इस स्कूल में 9 बच्चों के लिए तैनात हैं 4-4 गुरूजी, पढाई का तो राम जानें लेकिन तामझाम में कहीं कोई समस्या नहीं; पढ़िए क्या है पूरी खबर Bihar Mid Day Meal Scheme : बिहार शिक्षा विभाग का नया नियम, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल-टीचर्स रसोइयों से एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकेंगे
17-Apr-2020 12:03 PM
DELHI : देश में कोरोना के चेने को रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा फेज लगाया गया है. जिसके बाद अब लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा. वहीं सरकार ने लॉकडाउन फेज 2 में कई छूट देने का ऐलान किया था. जिसकी गाइडलाइन गृह मंत्रालय के तरफ से 15 अप्रैल को जारी किया गया था.
अब गृह मंत्रालय ने कुछ और क्षेत्रों को छूट देने की घोषणा की है. सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है, वहीं सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के अनुसार खोला जाएगा. नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है.
मिलने वाली छूट-
फाइनेंशियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
निर्माण क्षेत्र : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है. इस काम में लगे मजदूर समेत कर्मचारियों को मास्क का यूज करना होगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
कृषि क्षेत्र : नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज, या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री किया जा सकता है. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.