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केंद्र सरकार के नए सड़क कानून का ड्राइवरों ने किया भारी विरोध, कहा - इनलोगों की रहती है गलती तो मुझे क्यों सजा

केंद्र सरकार के नए सड़क कानून का ड्राइवरों ने किया भारी विरोध, कहा - इनलोगों की रहती है गलती तो मुझे क्यों सजा

01-Jan-2024 10:05 AM

By First Bihar

SAPUAL/NALANDA/MUZAFFARPUR  : केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने व 10 साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया है। जिसके विरोध को लेकर चालको ने अचानक से हाईवे को जाम कर दिया है। ताजा जानकारी के ड्राइवरों ने नालंदा, सुपौल, मुजफ्फरपुर से निकल कर सामने आ रहा है। इन शहरों में ड्राइवरों ने हाईवे जाम कर दिया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, सुपौल में नए परिवहन कानून पर ड्राइवर संघ का विरोध किया गया है। जिले के त्रिवेणीगंज में सड़क जाम कर विरोध जताया है। यहां लोगों ने सरकार से कानून में बदलाव की मांग की है। ड्राइवर ने नए कानून को फांसी का फंदा बताया है। उधर, बिहारशरीफ वायपास को भी जाम कर दिया है। जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। 


ट्रक चालकों का कहना है की सरकार द्वारा घोषणा किया गया है की सड़क दुर्घटना में आरोपी चालक को 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा हमलोग 10 लाख कहां से देंगे। उनका कहना है कि गलती बाइक चालक की होती है। अक्सर देखा जाता है की बाइक चालक ट्रक में घुस जाता है। जिससे उसकी मौत होती है और घटना का जिम्मेवार ट्रक चालक को ठहराया जाता है।


इसके आलावा मुजफ्फरपुर बैरिया गोलंबर पर चालकों के द्वारा सड़क जाम किया गया है। सभी तरफ के रास्ते बंद किए गए है। सरकार द्वारा बनाए गए सड़क दुर्घटना कानून को लेकर आक्रोश अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल नए प्रस्तावित कानून में दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल पहुंचाने का प्रावधान रखा गया है अगर कोई भी ऐसा नही करता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने की बात कही गयी है। 


उधर,विरोध में ड्राइवर संघ ने आज सड़क जाम कर नारेबाजी की और इसे तुरंत वापस लेने का सरकार से आग्रह किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस कानून को वापस नही लेती है। तो देश स्तर पर ड्राइवर संघ हड़ताल करेगा। उनका कहना है कि अगर घायल को अस्पताल पहुँचाने के लिए ड्राइवर वहां रुकेगा तो क्या पब्लिक उसे जिंदा छोड़ देगी।