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08-May-2023 02:11 PM
By RANJAN
SASARAM: रामनवमी जुलूस की हिंसा के करीब एक महीने बाद 30अप्रैल को सासाराम से BJP के पूर्व MLA जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई। इस दौरान पूर्व विधायक ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई लेकिन आज सासाराम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने से जवाहर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
वहीं इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा- 302 संकलित करने के लिए कोर्ट से अपील की जिसके बाद धारा 302 को भी इसी मामले में समाहित कर लिया गया। ऐसे में अब पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। बता दें कि इसी मामले में पहले के कई अभियुक्तों को जमानत दी गई थी लेकिन अब जबकि धारा 302 समाहित कर दिया गया है, तो जिन-जिन लोगों को इस मामले में जमानत दी जा चुकी है उन आरोपियों के जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया है।
बता दें कि पांच बार एमएलए रह चुके जवाहर प्रसाद को सासाराम में रामनवमी के दौरान हिंसक झड़प मामले में 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया था। तो वही दूसरी ओर जेडीयू ने पोल खोल कार्यक्रम कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। जवाहर प्रसाद फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद जवाहर प्रसाद ने कहा था कि वे दंगाई नहीं हैं उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। जवाहर प्रसाद ने कहा कि वे माई तारा चंडी के भक्त है।