Amrit Bharat Express Bihar: नए साल 2026 में बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगा यह विशेष सुविधा Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: 31 दिसंबर तक करें आवेदन, 10 हजार के बाद मिलेंगे 2 लाख रुपये Bihar News: फर्जी दरोगा रवि परासर तीसरी बार पकड़ाया, तीसरी बार अवैध शराब के साथ गिरफ्तार; जांच में खुल रही कई पोल Bihar News: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई दिशा, इन जिलों में डेस्टिनेशन प्लान और 5-स्टार होटल निर्माण Patna News: बिहटा–दानापुर फोरलेन एलिवेटेड सड़क पर इस दिन से दौड़ेंगी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत Bihar Weather: बिहार में अगले दो दिन तक कोहरे का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट India Banded Places: कौन हैं भारत के वह 6 स्थान, जहां भारतीयों का जाना है पूरी तरह बैन? जानिए.. India Banded Places: कौन हैं भारत के वह 6 स्थान, जहां भारतीयों का जाना है पूरी तरह बैन? जानिए.. Bihar News: बिहार में HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत भरी खबर, जल्द खुलेंगे पांच और नए ART सेंटर Bihar News: बिहार में HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत भरी खबर, जल्द खुलेंगे पांच और नए ART सेंटर
13-Sep-2024 07:05 AM
By First Bihar
DESK : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआइ की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।
दरअसल, केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआइ केस में जमानत दे देता है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मनीलांड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उजज्वल भुइयां की पीठ ने गत पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जानकारी हो कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह ईडी के मनीलांड्रिंग केस में पहले से ही जेल में थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआइ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केजरीवाल ने याचिकाओं में सीबीआइ की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41 ए में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना सीधे गिरफ्तार करना गैरकानूनी है उन्हें रिहाई दी जानी चाहिए।
उधर, सीबीआइ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा था कि उन्हें जमानत के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था वह सीधे हाई कोर्ट गए जो कि ठीक नहीं हैं। यह भी कहा था कि केजरीवाल को जमानत मिलने से वह सबूतों से छेड़छाड़ कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।