Nitish Kumar Mother-in-law Death: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का निधन, CM के बेटे ने दी जानकारी Nagpur MIDC accident : नागपुर में फैक्ट्री हादसा: पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत, 9 घायल Road Accident: बिहार में हाई-स्पीड ट्रक ने DSP की कार से टकराया, इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल Bihar land reform : फर्जी कागज से गरीबों को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई, मंत्री ने दिए कड़े निर्देश Patna Municipal Corporation : पटना में मकान मालिक और दुकानदारों के लिए बड़ा झटका, प्रॉपर्टी टैक्स अचानक दोगुना; वजह जानें... Supreme Court: NEET में फेल, फिर भी एडमिशन! सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेंटल कॉलेजों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना; जानिए क्या है पूरा मामला CAT Toppers: पिछले 5 साल के CAT टॉपर कहां कर रहे हैं काम, जानिए... Bihar Police : बिहार पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी पहल: पुलिस लाइनों में खुलेंगे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, सरकार उठाएगी पढ़ाई से सुरक्षा तक की जिम्मेदारी Patna Traffic: यदि आपको भी जाना है गाँधी मैदान तो ध्यान दें ...; इन रास्तों पर नहीं मिलेंगी ऑटो-बसें; सरकार ने जारी किया आदेश Bihar government land : बिहार में सरकारी जमीन के निजी हस्तांतरण पर सख्त रोक, भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
11-Dec-2019 07:33 AM
HYDERABAD: हैदाराबाद एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान एनकाउंटर की टीम को लीड करने वाले साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे. मुख्य न्यायाधीश एस एस बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में एनकाउंटर के खिलाफ यह याचिका वकील जीएस मणि ने दाखिल की है.
दायर की गई याचिका में हैदराबाद एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग की गई है. याचिका में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की गई है. आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किये बगैर ये एनकाउंटर किया गया है.
इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को शवों को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था. पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए इस संबंध में गहन जांच की मांग करने वाली कुछ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिकारियों को 13 दिसंबर तक शवों को संरक्षित करने का निर्देश दिया था. आपको बता दें कि 27 नवंबर की रात महिला वेटनरी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को 7 दिसंबर की सुबह पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए वारदात वाली जगह पर ले गई थी. इस दौरान पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे.