ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ीं अगलगी की घटनाएं, अग्निशमन विभाग ने कसी कमर पटना में इंगेजमेंट से पहले युवती अस्पताल में भर्ती, लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराने से किया इनकार, क्या है पूरा मामला जानिये? सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा लोन… इस स्कीम में छिपा बड़ा फायदा, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ बिहार में RTE के उल्लंघन पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने 43 प्राइवेट स्कूलों से मांगा जवाब बिहार में RTE के उल्लंघन पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने 43 प्राइवेट स्कूलों से मांगा जवाब अतिक्रमण मुक्त होंगी बेतिया राज की जमीनें, 250 से अधिक मकानों पर जल्द चलेगा बुलडोजर अतिक्रमण मुक्त होंगी बेतिया राज की जमीनें, 250 से अधिक मकानों पर जल्द चलेगा बुलडोजर पटना में बच्ची के साथ गंदा काम: पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा अगर आपके पास भी है आयुष्मान कार्ड, तो जान लें ये जरूरी बात…शहर के किस अस्पताल में मिलेगा मुफ्त इलाज, ऐसे करें तुरंत चेक बिहार के इन 8 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति, युवाओं के लिए गोल्डन चांस

Home / news / हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा करने...

हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा करने के फैसले पर तत्काल सुनवाई से इनकार

01-Feb-2024 11:28 AM

By First Bihar

PATNA : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार 30 साल बाद पूजा-अर्चना शुरू हो गई। आज सुबह काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे हैं। ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की गई। डीएम ने कहा कि - कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा- अर्चना शुरू कर दी गई है।


वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में व्यासजी तहखाने में दिसंबर 1993 से बंद पूजा को एक बार फिर शुरू करने का आदेश दिया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष के तरफ से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन, अब यहाँ से भी झटका लगा है। 


वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की इजाजत देने वाले आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि-  जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया।