ब्रेकिंग न्यूज़

Monsoon 2025 Update: केरल में समय से पहले होगी मानसून की एंट्री, जान लीजिए.. कब से बरसेंगे बदरा Monsoon 2025 Update: केरल में समय से पहले होगी मानसून की एंट्री, जान लीजिए.. कब से बरसेंगे बदरा Success Story: NEET परीक्षा पास कर MBBS में लिया दाखिला, 12 घंटे ड्यूटी के साथ शुरू की UPSC तैयारी; दूसरी कोशिश में ही बन गई IAS Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग, पटना में शुरू हुआ BLA का प्रशिक्षण Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग, पटना में शुरू हुआ BLA का प्रशिक्षण CBSE 10th & 12th Result Update: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, इन वेबसाइट पर देखें नतीजे Bihar Politics: ‘अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शरमा देते हैं’ तेजप्रताप यादव पर मांझी की बहू का तीखा तंज Bihar Politics: ‘अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शरमा देते हैं’ तेजप्रताप यादव पर मांझी की बहू का तीखा तंज Bihar News: बिहार के इन पांच जिलों में होगी मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम की कॉपियो का मूल्यांकन, BSEB ने जारी की लिस्ट Bihar Toll Plaza: बिहार के इस जिले में हाईवे पर चलना होगा महंगा, अब देना होगा टोल टैक्स – DM ने जारी किया आदेश

गोपालगंज जहरीली शराब कांड की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, खजुरबानी में 19 लोगों की हुई थी मौत

गोपालगंज जहरीली शराब कांड की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, खजुरबानी में 19 लोगों की हुई थी मौत

11-Jan-2020 08:10 AM

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जहरीली शराब कांड की सुनवाई पर रोक लगा दिया है। साल 2016 में गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में चल रही है जिस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस कुमार की अदालत में अंगद प्रसाद याचिका पर बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी की दलील सुनने के बाद यह रोक लगाई है।


हाईकोर्ट ने निचली अदालत में खजूरबानी मामले की चल रही सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज भी मांगे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को करेगा। आपको बता दें कि इस मामले में निचली अदालत में अब तक 13 लोगों की गवाही हो चुकी है। अगस्त 2016 में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी। 


इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि इस कांड का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और केस में कई तरह की त्रुटियां है। हाईकोर्ट ने इन्हीं ख़ामियों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है।