ब्रेकिंग न्यूज़

केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवॉर्ड्स का किया ऐलान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को मिला वीर चक्र सम्मान कैमूर में आपसी विवाद में चली चाकू, 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती: युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक बोले..‘श्रीबाबू में थी प्रधानमंत्री बनने की क्षमता’ कटिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद राजद से छिनी परंपरागत सीट, अब वीआईपी के खाते में Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त आरा में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौके पर मौत जमुई विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: AK-47 का मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

एक लाइसेंस पर मिलेगा एक ही हथियार, हर्ष फायरिंग की तो जाना पड़ेगा जेल, भरना होगा मोटा जुर्माना

एक लाइसेंस पर मिलेगा एक ही हथियार, हर्ष फायरिंग की तो जाना पड़ेगा जेल, भरना होगा मोटा जुर्माना

02-Dec-2019 08:11 AM

DELHI: मोदी कैबिनेट ने छह दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन की अनुमति दे दी है. शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में यह कानून पारित होने की संभावना है. जिसके बाद अब लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग से होने वाली मौत को देखते हुए नया कानून बनाया जा रहा है.

हर्ष फायरिंग की तो दो साल की जेल
लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर  फायरिंग करने पर अब दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

पुलिस का हथियार लूटने पर उम्रकैद की मिलेगी सजा
सेना और पुलिस के हथियार रखने पर कम से कम 7 साल तक की सजा मिलेगी. वहीं पुलिस से लूटे गए हथियार रखने पर उम्रकैद तक की सजा दि जाएगी.

एक लाइसेंस पर मिलेंगे एक हथियार
पुराने कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे, जिसे नए कानून में सुधारा गया है. नए कानून के तहत एक शख्स एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकेगा.