Patna Traffic: यदि आपको भी जाना है गाँधी मैदान तो ध्यान दें ...; इन रास्तों पर नहीं मिलेंगी ऑटो-बसें; सरकार ने जारी किया आदेश Bihar government land : बिहार में सरकारी जमीन के निजी हस्तांतरण पर सख्त रोक, भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश Bihar News: बिहार में स्टील प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का प्रस्ताव पेश, जानिए सरकार का प्लान Patna News: तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सीट विवाद, पूर्व रेलवे अफसर और भतीजी घायल Patna News: क्या आपकी दुकान या मकान भी पटना की सड़क के पास है, तो अब देना होगा इतना गुना टैक्स? जानिए पूरी डिटेल दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर
02-Dec-2019 08:11 AM
DELHI: मोदी कैबिनेट ने छह दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन की अनुमति दे दी है. शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में यह कानून पारित होने की संभावना है. जिसके बाद अब लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग से होने वाली मौत को देखते हुए नया कानून बनाया जा रहा है.
हर्ष फायरिंग की तो दो साल की जेल
लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर अब दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
पुलिस का हथियार लूटने पर उम्रकैद की मिलेगी सजा
सेना और पुलिस के हथियार रखने पर कम से कम 7 साल तक की सजा मिलेगी. वहीं पुलिस से लूटे गए हथियार रखने पर उम्रकैद तक की सजा दि जाएगी.
एक लाइसेंस पर मिलेंगे एक हथियार
पुराने कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे, जिसे नए कानून में सुधारा गया है. नए कानून के तहत एक शख्स एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकेगा.