ब्रेकिंग न्यूज़

Chaiti Chhath 2026 : चैती छठ के समापन पर मातम: पटना समेत कई जिलों में डूबने से मौतें, अर्घ्य के बीच हादसे आवाज़ उठाई तो बरसी लाठियां! बिहार के इस जिले में छेड़खानी के विरोध पर हिंसा, लोग सहमे Railway News : रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! राम नवमी से पहले सरकार का बड़ा फैसला; जानें फायदे Patna News : रामनवमी पर पटना लॉक! महावीर मंदिर जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये ट्रैफिक अपडेट; जानें नया रूट प्लान Bihar News : आधार बनवाना हुआ मुश्किल! UIDAI के फैसले से छात्रों की बढ़ी परेशानी, जानिए क्या है नया अपडेट Bihar Politics : जेडीयू में बगावत! सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट, अपनी ही पार्टी ने उठाई अयोग्यता की मांग BIHAR NEWS : मोकामा में बवाल! आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, दारोगा लहूलुहान Bihar News : घर बनाने से पहले पढ़ लें ये खबर! बिहार में बदल गए निर्माण के नियम, सरकार ने जारी किया नया आदेश; यह सुविधाएं भी होगी ऑनलाइन BIHAR NEWS : राजस्व अधिकारियों को अल्टीमेटम, आज काम पर नहीं लौटे तो जाएगी नौकरी; सरकार बोली- अब नहीं चलेगी हड़ताल Indian Railway : अब टिकट कैंसिल किया तो पैसा गया! रेलवे के नए नियम से इन लोगों पर कड़ी चोट; जानिए रिफंड लेने के लिए क्या करना होगा

Home / news / गुड न्यूज! बिहार के कारोबारियों को अब नहीं देना होगा GST में ब्याज...

गुड न्यूज! बिहार के कारोबारियों को अब नहीं देना होगा GST में ब्याज का जुर्माना, सरकार ने तैयार किया नया नियम

27-Nov-2024 07:17 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब उन्हें तीन वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुहर लगा दी।


दरअसल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। लेकिन कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा।


मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी। जबकि

बिहार में जीएसटी ब्याज एवं पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए एक नवंबर, 2024 से लागू है। अब इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा।


उसके बाद लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फॉर्म जीएसटी एसपीएल दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।इसके तहत करदाताओं को विलम्ब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जायेगी। 



आपको बता दें कि छूट एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी। इस संशोधन के प्रावधानों के तहत नयी धारा 74 क शामिल किया गया है। यह पूर्व की धारा 73 एवं 74 का स्थान लेगी। पूर्व की धाराएं वर्ष 2023-24 तक के लिए लागू है। वहीं नयी धारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू हो जाएगी और इसी के आधार पर कर का निर्धारण होगा। इसके तहत 42 माह के अंदर नोटिस जारी किया जा सकेगा और छह माह के अंदर आदेश जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।