Bihar Accident : दर्दनाक हादसा! स्कूल बस-ट्रक की भिड़ंत में 2 शिक्षकों की मौत, बच्चों में मचा चीख-पुकार Bihar Board Result Date : काउंटडाउन शुरू! बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट बस कुछ कदम दूर,कितने टॉपर्स को बुलाया गया बोर्ड ऑफिस? Bihar Road: अब तीन घंटे में तय होगी पटना से पूर्णिया की दूरी, जानें इस एक्सप्रेस वे का क्या है नया अपडेट Bihar crime : छठ घाट पर चली गोली! रिटायर्ड दारोगा के बेटे को मारी गोली, अफरा-तफरी में फरार हुआ शूटर बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा: बर्थडे पार्टी से लौट रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंदा, बेटी गंभीर रूप से घायल Bihar News : बिहार में छुट्टी लेने का नया नियम लागू! अब इस पोर्टल से ही होगी अर्जी, बिना मंजूरी नहीं मानेगी छुट्टी Chaiti Chhath 2026 : चैती छठ के समापन पर मातम: पटना समेत कई जिलों में डूबने से मौतें, अर्घ्य के बीच हादसे मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार का कहर: बुलेट और जुगाड़ गाड़ी की भीषण टक्कर, चालक की दर्दनाक मौत आवाज़ उठाई तो बरसी लाठियां! बिहार के इस जिले में छेड़खानी के विरोध पर हिंसा, लोग सहमे Railway News : रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! राम नवमी से पहले सरकार का बड़ा फैसला; जानें फायदे
27-Nov-2024 07:17 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब उन्हें तीन वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुहर लगा दी।
दरअसल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। लेकिन कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा।
मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी। जबकि
बिहार में जीएसटी ब्याज एवं पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए एक नवंबर, 2024 से लागू है। अब इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा।
उसके बाद लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फॉर्म जीएसटी एसपीएल दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।इसके तहत करदाताओं को विलम्ब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जायेगी।
आपको बता दें कि छूट एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी। इस संशोधन के प्रावधानों के तहत नयी धारा 74 क शामिल किया गया है। यह पूर्व की धारा 73 एवं 74 का स्थान लेगी। पूर्व की धाराएं वर्ष 2023-24 तक के लिए लागू है। वहीं नयी धारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू हो जाएगी और इसी के आधार पर कर का निर्धारण होगा। इसके तहत 42 माह के अंदर नोटिस जारी किया जा सकेगा और छह माह के अंदर आदेश जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।