ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के आवास पर ईद मिलन समारोह, नितिन नबीन-चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद मुजफ्फरपुर में ईद पर विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर अमेरिका-इजराइल के खिलाफ जताया विरोध बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, बिहार दिवस पर बिहारी वोटर्स को लुभाने की कोशिश मधुबनी में 38 लाख की कर चोरी, वाणिज्यकर विभाग की रेड में खुलासा, 15 लाख रुपये तत्काल डिपोजिट Bihar Diwas:पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कल, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा बिहार में आंधी-बारिश का कहर, 6 की मौत, 10 लोग घायल, ओलावृष्टि से फसलें भी बर्बाद बिहार में लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश बिहार में लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश समस्तीपुर में हेरोइन तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत दो गिरफ्तार बिहार में गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट पर सख्ती, ATS केंद्रों पर कैमरे की निगरानी में होगी जांच

Home / news / गया और जहानाबाद DM को पटना हाईकोर्ट का NH पर सख्त निर्देश, 30...

गया और जहानाबाद DM को पटना हाईकोर्ट का NH पर सख्त निर्देश, 30 जून को रिपोर्ट देने को कहा

25-Jun-2020 07:23 PM

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने पटना- गया नेशनल हाइवे- 33 पर जहानाबाद और गया के डीएम समेत एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट में एनएच-33 के निर्माण कार्य का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।


चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अधिकारियों को आगामी 27 जून को कार्य का निरीक्षण करने की तारीख़ तय की है। निरीक्षण कर इन्हें अगली सुनवाई की तिथि को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक औऱ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर पटना और गया की दूरी लगभग सौ किलोमीटर की है, लेकिन नेशनल हाइवे 33 के दयनीय हालत के कारण इस सड़क पर लोगों को सफर तय करने में न सिर्फ काफी समय लगता है, बल्कि यात्रा अत्यंत ही कष्टप्रद भी साबित होती है।इसके निर्माण और मरम्मती का कार्य काफी समय से चल रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 30 जून को की जाएगी।