Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम
09-Sep-2024 07:21 AM
By First Bihar
DESK : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ नौ सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर सीबीआई आज कोर्ट के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी।
दरअसल, केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का काम करने वाले सीआइएसएफ को बंगाल सरकार द्वारा सहयोग न देने का आरोप लगाया गया है। अपने आवेदन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों को सीआइएसएफ को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की है।
मालूम हो कि, 22 अगस्त को कोलकाता दरिंदगी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर की अप्राकृतिक मौत दर्ज करने में देरी पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डाक्टरों से भावुक अपील करते हुए उन्हें काम पर वापस लौटने को कहा था और कहा था कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता।
आपको बताते चलें कि, पिछली सुनवाई में, अदालत ने मामले को संभालने और 14 अगस्त को विरोध मार्च के दौरान अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से निपटने में कई खामियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से सवाल किए थे। अदालत ने CISF को आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने मेडिकल पेशेवरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों की कमी से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया।