ब्रेकिंग न्यूज़

शेखपुरा में फर्जी लोन ऐप गिरोह का भंडाफोड़, साइबर पुलिस ने 5 ठगों को किया गिरफ्तार वैशाली में हेरोइन और अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, हुंडई वेन्यू कार से बड़ी खेप बरामद सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम जुड़वां बेटियों के जन्म पर बहू की हत्या, पति और ससुर को उम्रकैद Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर देखो-देखो गद्दार आ रहा है: संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट  ने रखा बरकरार

29-Feb-2024 05:15 PM

By First Bihar

DESK: दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। राजस्थान सरकार ने इसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। 


बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (2001) दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट 2017 में सेना से रिटायर हुए थे जिसके बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में उन्होंने सिपाही की नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन सरकार के इस नियम के कारण उन्हें अयोग्य माना गया। 


जिसके बाद पूर्व सैनिक ने इसे लेकर अपील दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4) में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी को 1 जून 2002 या उसके बाद यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।