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13-Jun-2021 12:51 PM
DELHI : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब लॉकडाउन की पाबंदियों में धीरे-धीरे राहत का ऐलान किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने कल यानी सोमवार से छूट का दायरा बढ़ा दिया है. 14 जून की सुबह 5 बजे से छूट का दायरा बढ़ा दिया है. अब दिल्ली में मॉल और बाजारों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. दिल्ली में अब ज्यादातर दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हर दिन खुल पाएंगे.
दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है, उसके मुताबिक अब रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दे दी गई है. 50 फ़ीसदी बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट हर दिन खुल पाएंगे. सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन फिलहाल श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं होगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत का ऐलान करते हुए इन बातों की जानकारी दी है. छूट का दायरा दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ाते हुए यह फैसला किया गया है कि मॉल बाजार रेस्टोरेंट सैलून अब हर दिन खुल पाएंगे.
हालांकि दिल्ली में अभी भी पब्लिक प्लेस पर शादियों की इजाजत नहीं दी गई है. घर पर या फिर कोर्ट में 20 लोगों की मौजूदगी के साथ शादी करने की अनुमति दी गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 हफ्ते के लिए इन नए नियमों का पालन किया जाएगा और यदि मामले बढ़ेंगे तो पाबंदियां एक बार फिर लगाई जा सकती हैं. अगर संक्रमण काबू में रहा तो आगे छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है.
हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पहले की तरह रोक रहेगी. जबकि स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, सिनेमा थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम भी पूरी तरह से बंद रहेंगे.