ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन के लिए 406 भूस्वामियों से ली जाएगी जमीन, गजट जारी Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी करते 17 लोग अरेस्ट, होटल मालिक के ऊपर इनाम घोषित Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी करते 17 लोग अरेस्ट, होटल मालिक के ऊपर इनाम घोषित Bihar News: बिहार में अब स्कूलों की जमीन का लेखा-जोखा रखेगा शिक्षा विभाग, शुरू की बड़ी पहल पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी..बिहार सरकार ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग, भारत में कहां चालू है यह सेवा, जानें... Air India के विमान में फिर आई खराबी, हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट बीच रास्ते से वापस लौटी Air India के विमान में फिर आई खराबी, हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट बीच रास्ते से वापस लौटी Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे का क्या होगा ? विधानसभा चुनाव से पहले रफ्तार हुआ स्लो, कल है रिव्यू मीटिंग..... Shubman Gill से गंभीर और अगरकर को है यह ख़ास उम्मीद, आशा पर खड़ा उतर पाएगा युवा कप्तान? Patna News: चुनाव से पहले पटना को एक और सौगात, सीएम नीतीश ने मीठापुर-महुली एलिवेटड रोड का किया उद्घाटन

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

21-Oct-2019 02:34 PM

DELHI : दिल्ली के तुगलकाबाद में भगवान संत रविदास का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 


दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था। मंदिर तोड़े जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया था। दलित समुदाय के लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि मंदिर को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 


बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंसा में शामिल लोगों को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।