ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को बताया BJP की B टीम, दो वोटर आईडी को लेकर खूब बरसे Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को बताया BJP की B टीम, दो वोटर आईडी को लेकर खूब बरसे Bird Flu: बर्ड फ्लू के खतरे के बीच अंडा खाना कितना सेफ? जानिए... एक्सपर्ट की राय Bihar News: स्थगित हुई बिहार के इस विश्वविद्यालय की परीक्षा, नई तिथि को लेकर आया अहम अपडेट Bihar News: पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ना दारोगा को पड़ा भारी, अब इतने वर्षों तक भुगतना होगा परिणाम Bihar Crime News: लव अफेयर में रोड़ा बन रहे ससुर को बहू ने ठिकाने लगाया, दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खेला खूनी खेल Bihar Crime News: लव अफेयर में रोड़ा बन रहे ससुर को बहू ने ठिकाने लगाया, दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खेला खूनी खेल Bihar Transport: बेतिया डीटीओ का ट्रांसफर...करप्शन में लिप्त 'महिला एमवीआई' अब भी कुर्सी पर ! 1.20 लाख की मासिक रिश्वतखोरी का ऑडियो लीक होने पर DM ने कराया था केस, परिवहन विभाग से निलंबन की थी सिफारिश Viral News: AI से प्यार, फिर डेट और अब शादी! महिला ने अपने चैटबॉट बॉयफ्रेंड से की सगाई, वायरल हुआ पोस्ट Viral News: AI से प्यार, फिर डेट और अब शादी! महिला ने अपने चैटबॉट बॉयफ्रेंड से की सगाई, वायरल हुआ पोस्ट

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

दिल्ली के तुगलकाबाद में फिर से बनेगा संत रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

21-Oct-2019 02:34 PM

DELHI : दिल्ली के तुगलकाबाद में भगवान संत रविदास का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 


दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था। मंदिर तोड़े जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया था। दलित समुदाय के लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल मंदिर तोड़े जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि मंदिर को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 


बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़े जाने के बाद हिंसा में शामिल लोगों को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।