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                            17-Jan-2020 07:06 AM
RANCHI: “हुजूर, हम आज तक किसी से घूस में एक पइसा नहीं लिये हैं. कायदा-कानून एतना सख्त है कि कोई मुख्यमंत्री ट्रेजरी अफसर से 10 रुपया नहीं मांग सकता है. हम ऐतना पइसा कहां से ले लेंगे. हमको तो झूठे फंसा दिया गया है.“
चारा घोटाले मामले में कल रांची की सीबीआई कोर्ट में जब लालू की पेशी हुई तो राजद सुप्रीमो का अंदाज यही था. कोर्ट में लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज होने के बाद राजद अध्यक्ष उठ खड़े हुए. जज के सामने हाथ जोड़े और फिर जो कुछ बोला ये वही शब्द हैं. लालू हाथ जोड़ कर जज एसके शशि के सामने गुहार लगाते रहे. “ हुजूर, फैसला करने से पहले फाइल जरूर देख लीजियेगा. कोई तालमेल नहीं मिलेगा. गवाह कुछ और बोल रहा है और फाइल पर कुछ और लिख दिया गया है.”
थरथराते लालू से जज ने कहा-सब देखकर ही न्याय करेंगे
लालू की गुहार सुनकर जज एस के शशि को बोलना पड़ा. उन्होंने लालू प्रसाद यादव को कहा कि वे सब कुछ देख कर ही न्याय करेंगे. इससे पहले सुबह के 10 बजकर 20 मिनट पर लालू प्रसाद यादव को रिम्स से रांची कोर्ट लाया गया. तकरीबन एक घंटे बाद उनका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई. गर्म टोपी और शॉल ओढ़े रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव थरथरा रहे थे. कोर्ट ने लालू को बैठ कर बयान दर्ज करने की छूट दी थी. लेकिन कई दफे लालू उठकर खड़े हो जा रहे थे. खड़े होते ही वे थरथराने लग रहे थे. उनके वकील प्रभात कुमार बगल में मौजूद थे. वे उनकी मदद कर रहे थे. लालू प्रसाद यादव के साथ रिम्स से आये डॉक्टर उमेश प्रसाद बैठे थे. लालू यादव के साथ कार्डियक एम्बुलेंस भी रिम्स से कोर्ट परिसर आया था.
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला
रांची कोर्ट में कल चारा घोटाले के दौरान डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपये की अवैध निकासी से मामले में लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया. सीबीआई कोर्ट के जज एस के शशि की कोर्ट में लालू यादव से कुल 34 सवाल पूछे गये. लालू यादव से डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले से जुड़े सवाल पूछे गये. लालू हर सवाल का जवाब देते रहे.
20 जनवरी को अगली सुनवाई
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 170 आरोपी हैं. सीबीआई की केस संख्या-47A/96 में लालू समेत सभी आरोपियों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं. कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक अब बचाव पक्ष अपने तथ्य पेश करेगा. बचाव पक्ष चाहे तो अपने समर्थन में गवाहों को उतार सकता है. लेकिन इसके लिए उसे गवाहों की सूची कोर्ट को सौंपनी होगी. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. सीबीआई ने इस मामले में 575 गवाहों के नाम दिये थे. कोर्ट को हजारों पन्नों का दस्तावेज भी सौंपा गया है.
इस केस में CBI ने दो फेज में कुल 170 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. 2001 में दायर चार्जशीट में 102 आरोपियों के खिलाफ तो 2003 में दर्ज चार्जशीट में 68 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2005 में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की मंजूरी दी थी.
24 साल बाद लालू की गवाही
चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में CBI ने 11 मार्च 1996 को चारा घोटाला कांड संख्या-47A/96 दर्ज की थी. 24 साल बाद 2020 में लालू का बयान दर्ज किया गया. इससे पहले चारा घोटाले के चार केसों में लालू का बयान दर्ज हो चुका है.