जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते 4 गिरफ्तार, कार-गहने-मोबाइल बरामद अब जल्द ही मेट्रो की आरामदायक यात्रा का आनंद लेंगे पटनावासी, डीएम ने सभी स्टेशनों पर पार्किंग स्पेस सुनिश्चित करने का दिया निर्देश BIHAR: दरभंगा में 29 करोड़ की लागत से खादी मॉल सह अर्बन हाट का निर्माण शुरू, मिलेगा रोजगार और पहचान Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह
03-Jun-2020 05:22 PM
PATNA : बिहार बोर्ड की तरफ से एसटीटी परीक्षा 2019 को रद्द किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसटीटी परीक्षा 2019 के ओएमआर सीट को फिलहाल नष्ट नहीं किया जाए कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 2 दिन की मोहलत दी है और याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को करने का फैसला किया है।
पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) मामले में फिलहाल बोर्ड को ओएमआर शीट को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया है। पहले इस परीक्षा को रद्द करने की गुहार हाई कोर्ट से लगाई गई और अब इस परीक्षा को रद्द करने के बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है।शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की बोर्ड के आदेश को एक बार फिर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पंकज कुमार सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर सीट को नष्ट नही करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उक्त मामले में सुनवाई हेतु अगली तारीख आगामी 6 जुलाई निर्धारित किया है।
वहीं, बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि तीन माह बाद बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नही है। अदालत ने एक दूसरे को याचिका की प्रति का आदान- प्रादान की प्रक्रिया अगले दो दिनों में पूरा करने का निर्देश भी दिया है।
बता दें कि बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2019 की दोनों पालियों को परीक्षा को रद्द कर दिया था । बोर्ड की ओर से बनाई गई जांच समिति की अनुशंसा के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और प्रश्न पत्र सेट करने वाले सेटर की गलती की वजह से परीक्षा रद्द की गयी थी। बिहार के 317 परीक्षा केंद्रों पर 28 जनवरी को आयोजित हुई थी। माध्यमिक (वर्ग 9 एवं 10) एवं उच्च माध्यमिक (वर्ग 11 एवं 12) विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार में 8 साल बाद एसटीईटी का आयोजन हुआ था।