ब्रेकिंग न्यूज़

समाजसेवी अजय सिंह ने मदद के बढ़ाए हाथ, पुलिस और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सौंपा जंपिंग गद्दा Success Story: पुलिस ने मांगी रिश्वत तो लड़की ने शुरू कर दी UPSC की तैयारी, पहले IPS बनीं; फिर IAS बनकर पिता का सपना किया साकार JEE Main 2025: जेईई मेन में VVCP के छात्र-छात्राओं ने फिर लहराया परचम, जिले के टॉप थ्री पर कब्जा BIHAR NEWS: बिहार के गरीबों के लिए 2102 करोड़ रू की मंजूरी, जल्द ही खाते में जायेगी राशि, डिप्टी CM ने PM मोदी को कहा 'धन्यवाद' Chanakya Niti: दौलत, औरत और औलाद ...चाणक्य ने इन्हें क्यों बताया अनमोल? नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा Namami Gange Yojana: बिहार के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, नमामी गंगे और अटल मिशन के तहत मिलेगा साढ़े पांच सौ करोड़ का विकास पैकेज जनेऊ नहीं उतारा तो परीक्षा से किया बाहर, FIR के बाद बढ़ी सियासत Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग!

बिहार में दो शराब तस्करों को उम्रकैद की सजा, यूपी से बिहार आते वक्त उत्पाद विभाग ने किया था गिरफ्तार

बिहार में दो शराब तस्करों को उम्रकैद की सजा, यूपी से बिहार आते वक्त उत्पाद विभाग ने किया था गिरफ्तार

22-Dec-2021 04:48 PM

GOPALGANJ : बिहार के गोपालगंज में दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही शराब तस्करी के दोषी पाए गए दोनों लोगों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के सिविल कोर्ट के एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाई करते हुए करीब पांच महीने के अंदर सजा सुनाई है.


आपको बता दें कि इसी साल सात जून को दो शराब तस्कर अपनी इंडिका कार से शराब की बड़ी खेप लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे थे. इस दौरान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गंडक नहर के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की खेप के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.


इसके बाद इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.