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17-Mar-2020 05:03 PM
PATNA : नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.
कोरोना वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में यह एक्ट लागू कर दिया है. महामारी अधिनियम के तहत अब जुर्माना भी वसूला जाएगा और सख्ती भी बरती जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस कानून के खंड-दो को लागू करने की बात कही थी, ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श लागू किये जा सकें.
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठायें हैं. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है.
बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े उपाए कर रही है. सरकार की ओर से कई बड़े फैले लिए गए हैं. बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. करोना वायरस को पैर नहीं पसारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं.