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                            08-Feb-2020 07:19 AM
PATNA : बिहार में बालू कारोबार में लगे ट्रांसपोर्टरों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों के कारण सड़कों और पुलों को लगातार पहुंच रहे नुकसान को देखते हुए अब इस पर नकेल कसी गई है। राज्य के अंदर अब 14 चक्के से ज्यादा बड़े ट्रकों पर बालू की ढुलाई नहीं की जा सकेगी।
राज्य सरकार के इस फैसले को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सभी जिलों के एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू कराने को कहा है। जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि अगर बालू की ढुलाई में 14 चक्के से ज्यादा बड़े ट्रकों का इस्तेमाल होता दिखे तो उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ 14 चक्के या उससे कम की क्षमता वाले ट्रकों में जुगाड़ के सहारे बालू की लोडिंग क्षमता बढ़ाए जाने के मामलों की भी जांच को कहा गया है।
राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने यह फैसला लिया है। हाई लेवल मीटिंग में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा मौजूद थे। पथ निर्माण विभाग की तरफ से लगातार शिकायत की जा रही थी कि ओवरलोडेड बालू वाले ट्रकों की वजह से पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है।