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बिहार में लॉकडाउन रिटर्न्स : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बंदिशें, नहीं माने तो प्रशासन निपटेगा

बिहार में लॉकडाउन रिटर्न्स : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बंदिशें, नहीं माने तो प्रशासन निपटेगा

16-Jul-2020 07:08 AM

PATNA : कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार में आज से लॉकडाउन की वापसी हो गई है। पूरे बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को अपनी जवाबदेही लेनी होगी लेकिन अगर लॉकडाउन में हमने बंदिशों का पालन नहीं किया तो प्रशासन भी सख्ती से निपटेगा। इसके पहले बिहार के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था जो 15 जुलाई तक लागू रहा लेकिन सरकार ने 2 दिन पहले ही फैसला कर लिया था कि अब 31 जुलाई तक के लॉकडाउन पूरे राज्य में लागू रहेगा। 




हालांकि बिहार में लॉकडाउन के लागू होने के बावजूद कई तरह की राहत सरकार ने लोगों को दे रखी है। बिहार में लॉकडाउन के दौरान आने जाने के लिए पास को अनिवार्य नहीं किया गया है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बंदिशें लागू रहेंगी। बसें नहीं चलेंगी, धार्मिक स्थल, मॉल, पार्क भी बंद रहेंगे। छूट के दायरों की बात करें तो टैक्सी और ऑटो का आंशिक रूप से परिचालन होगा। रेस्टोरेंट में टेक अवे की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ ई-कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगाई गई है। दूध, दवा, किराना के समान पहले की तरह ही मिलते रहेंगे हालांकि इससे जुड़ी दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। जन वितरण प्रणाली की दुकानें और मोटर गैराज भी खुले रहेंगे।


लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जी ने कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी है उनमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, ट्रेजरी, बिजली, वाटर, नगर निगम, बैंक, एटीएम, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बिजली उत्पादन इकाई, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी केवल सर्विस, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, शेयर मार्केट, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, इंडस्ट्रीज और न्यूनतम स्टाफ के साथ रेस्टोरेंट का परिचालन शामिल है।