ब्रेकिंग न्यूज़

मोतिहारी जहरीली शराबकांड में अब तक 8 लोगों की मौत, मैथनॉल वाली दारू पीने से गई जान! मोतिहारी में एक्साइज और पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 24 घंटे में जहरीली स्प्रिट की बरामदगी, तस्करों पर शिकंजा नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा!..14 अप्रैल को नए CM के शपथग्रहण की चर्चा तेज झारखंड रवाना हुए तेजस्वी यादव, बिहार की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना वैशाली में डायल 112 की टीम पर कार्रवाई: घूस मांगने और मारपीट मामले में पुलिस कर्मी सस्पेंड, काम से हटाये गये 2 होमगार्ड जवान मुंगेर में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखाया, कहा..अब किसी का भौकाल नहीं चलेगा वैशाली में जमीन मापी के दौरान बवाल, सीओ और पुलिस के सामने दो पक्षों में हिंसक झड़प, 15 लोग घायल पटना में फर्जी ‘लॉयर’ गिरोह का पर्दाफाश, 39 नकली मोहर के साथ 3 गिरफ्तार बेगूसराय में STF-अपराधियों के बीच मुठभेड़, 6 गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सुरक्षा का पाठ, बच्चों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग; आपदा से निपटने के लिए होंगे ट्रेंड

Home / news / बिहार : लैब टेक्नीशियन की बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक सप्ताह...

बिहार : लैब टेक्नीशियन की बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक सप्ताह के भीतर बहाली को पूरा करने का आदेश

02-Feb-2022 03:12 PM

PATNA :  बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को यह आदेश दिया। 21 जून 2015 को बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था।


लैब टेक्नीशियन के पद के लिए 1772 रिक्तियां थी बावजूद इसके एक भी बहाली नहीं की गई थी। कोर्ट ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। 


इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का आग्रह किया था। इस मामले पर आगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।