ब्रेकिंग न्यूज़

होली को लेकर एक्शन में पुलिस, सिविल ड्रेस में शराब तस्करों के ठिकानों पर कर रही रेड, जमुई में बाप-बेटे को दबोचा बिहार में अपराधियों का तांडव: समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट, फायरिंग करते फरार हुए अपराधी प्रेमचंद रंगशाला में ‘सरगम’ की गूंज: श्रैफिकुलम विद्या बोधि स्कूल का भव्य वार्षिक समारोह Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े 10 लाख के ज्वेलरी की चोरी, बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए गहने Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े 10 लाख के ज्वेलरी की चोरी, बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए गहने ‘प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ’, बिहार में साइबर अपराधियों का हैरान करने वाला ऑफर; युवकों को भेजते थे हॉट महिलाओं की तस्वीर ‘प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ’, बिहार में साइबर अपराधियों का हैरान करने वाला ऑफर; युवकों को भेजते थे हॉट महिलाओं की तस्वीर चलती कार में लगी आग, दो लोग झुलसे, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना होली पर कोलकाता और नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत Bihar News: नए सत्र में बिहार के पांच सौ से अधिक मॉडल स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, NEET-JEE की तैयारी पर फोकस

बिहार : जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदला, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए क्या है नया नियम

बिहार : जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदला, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए क्या है नया नियम

12-May-2023 08:13 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार में 1 जून 2023 से जमीन फ्लैट और मकान समेत अन्य के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बदल जाएगा। इसके बाद अगर आप जमीन, फ्लैट  या मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं तो फिर इस बदले हुए नियमों का पालन करना होगा।  इस नियम से मकान खरीद - बिक्री करने वाले लोगों को काफी राहत मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। 


दरअसल, अब तक जमीन मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दो या चार गवाहों को लाना पड़ता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने के पुराने  प्रावधानों को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बदले अब सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने वाले और बेचने वाले ही रजिस्ट्री ऑफिस आना होगा अन्य कसी गवाह को साथ नहीं लाना होगा। 


वहीं, राज्य सरकार के तरफ से इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मध निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग के तरफ से इसके अलावा रिजिस्ट्री ऑफिस के डाटा इनपुट का काम करने वाली कंपनी को भी अपने  सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उनको भी 1 जून तक का समय दिया गया है। इस बदलाव के बाद सिर्फ जमीन या फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को अपना- अपना आधार नंबर देना होगा इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।



आपको बताते चलें कि, निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह के निबंधन कार्यालय में पहुंचने से काफी भीड़ लग जाती है। इससे कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित होता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलिए अपने फायदे में रहते हैं। इससे लोगों का ही नुकसान होता है।