ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में सनसनीखेज वारदात: मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर बॉडी को जलाया, खेत में शव मिलने से हड़कंप बिहार में सनसनीखेज वारदात: मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर बॉडी को जलाया, खेत में शव मिलने से हड़कंप Smriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर को दी 853 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सड़क और फोरलेन परियोजनाओं की समीक्षा की Smriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर को दी 853 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सड़क और फोरलेन परियोजनाओं की समीक्षा की Bihar News: बिहार में NH के रख-रखाव के लिए नई व्यवस्था लागू, 50 किमी कॉरिडोर पर प्राथमिकता से होगा काम Bihar News: बिहार में NH के रख-रखाव के लिए नई व्यवस्था लागू, 50 किमी कॉरिडोर पर प्राथमिकता से होगा काम बिहार में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में हुई मारपीट में पुलिस जवान समेत 8 लोग घायल; वीडियो वायरल बिहार में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में हुई मारपीट में पुलिस जवान समेत 8 लोग घायल; वीडियो वायरल Bihar Road Accident: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में बाप-बेटे की मौत, पोती गंभीर रूप से घायल; परिवार में मातम NSMCH बिहटा में कार्यशाला का आयोजन, वर्कशॉप में पहुंची देश की पहली मोबाइल टेली-रोबोटिक सर्जरी बस “SSI MantraM”

दागी उम्मीदवारों पर आयोग सख्त, टिकट देने वाले दलों को तीन बार वोटरों को देनी होगी जानकारी

दागी उम्मीदवारों पर आयोग सख्त, टिकट देने वाले दलों को तीन बार वोटरों को देनी होगी जानकारी

12-Sep-2020 07:50 AM

PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव में दागी और अपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को लेकर आयोग इस बार शख्त हैं. आयोग ने कहा है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनने वाले दलों को तीन बार सूचना अखबार और टीवी के जरिए देना होगा. जिससे वोटर प्रत्याशी के बारे में जान सके. 

गाइडलाइन जारी

इसको लेकर आयोग ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. आयोग ने बैठक के बाद ये गाइडलाइन जारी किया है. जिससे वोटर ऐसे प्रत्याशियों के बारे में जान सकें. आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने वाली पार्टियों को पहली बार पब्लिसिटी नाम वापसी के 4 दिन के भीतर करनी होगी. जबकि दूसरी पब्लिसिटी नाम वापसी के 5वें और 8वें अंदर करनी होगी. तीसरी पब्लिसिटी चुनाव प्रचार समाप्त होने के 9वें दिन करनी होगी. 

निर्विरोध को भी देनी होगी जानकारी

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं है यह आदेश निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों और उनसे संबंधित राजनीतिक दल को भी यह सूचना प्रकाशित और प्रसारित करानी होगी. इस तरह का प्रयोग पहली बार चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करने जा रहा है.