ब्रेकिंग न्यूज़

India Largest Airport: यहां मौजूद है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे भी इसके सामने हैं फेल Jacob Bethell: 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा इंग्लैंड का यह नौजवान क्रिकेटर, अचानक इस फैसले से हैरान हुए तमाम क्रिकेट फैंस Bihar News: 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज पूरी तरह ठप; सहकारिता मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन Krishna Janmashtami 2025: आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जानें... कैसे करें बाल गोपाल का श्रृंगार और प्रसाद अर्पित AMCA: 5वीं पीढ़ी का देसी फाइटर जेट जल्द भरेगा उड़ान, राफेल, Su-57 और F-35 को मिलेगी कड़ी टक्कर ऑस्ट्रेलिया को पहला विश्वकप जिताने वाले Bob Simpson का निधन, कई दिग्गज क्रिकेटर इन्हें मानते थे अपना गुरु Bihar Weather: बिहार के 15+ जिलों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी Bihar News: एक्सरसाइज के दौरान सातवीं के छात्र को आया हार्ट अटैक, देखते ही देखते चली गई जान Bihar News: बिहार में डैम में डूबने से आठवीं के दो छात्रों की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में डैम में डूबने से आठवीं के दो छात्रों की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा

बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को शो कॉज, CJM ने लापरवाही पर दिखायी सख्ती

बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को शो कॉज, CJM ने लापरवाही पर दिखायी सख्ती

27-Jun-2020 02:37 PM

By Jitendra Kumar

BEGUSARAI: बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने शो कॉज जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम ) ठाकुर अमन कुमार ने लापरवाही पर थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया है।


सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 310/ 2020 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष के लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए शो कॉज दाखिल करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि नगर थाना के रतनपुर निवासी सूचक अरविंद कुमार सिंह ने अपने ग्रामीणों के विरुद्ध रतनपुर थाना में आवेदन पत्र दिया था। जिसे रतनपुर थानाध्यक्ष द्वारा 341, 323, 447,504,506 ,307 ,384, 380, 34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की अनुशंसा करते हुए प्राथमिकी दर्ज के लिए नगर थाना भेज दिया गया था। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष ने धारा 307 और 384 आईपीसी को हटाते हुए केवल 341, 323 ,379,34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की।


जब इस कांड के आरोपी सोनू सिंह ,संतोष कुमार सहित अन्य ने न्यायालय से जमानत ले ली तब थानाध्यक्ष ने न्यायालय में 307 धारा जोड़ने के लिए आवेदन दिया। तब तक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके थे। न्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष के इतनी बड़ी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए आज थानाध्यक्ष के विरुद्ध यह आदेश पारित किया है।