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07-Oct-2023 12:53 PM
By First Bihar
DESK : इश्क का खुमार जब किसी पर चढ़ता है तो फिर उसे यह शायद ही मालूम चल पाता है की उसके तरफ से उठाए जा रहे कदम सही है या गलत। लेकिन, मामला तब अलग हो जाता है जब इसमें किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। उसके बाद यह मामला हत्या तक पहुंच जाता है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पड़ोसी राज्य से निकल कर सामने आ रहा है। जहां एक देवर को अपनी भाभी से इश्क करना और उसके बाद इसमें तीसरे की एंट्री होना काफी महंगा पड़ गया।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हत्या के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 89 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। युवक की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उसके अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पत्र दाखिल किया गया।
बताया जा रहा है कि, यह मामला 2009 का है, जहां नरैनी थाना के बड़ेहा की रहने वाली एक महिला ने थाना में केस दर्ज कराया कि उसके पति की 6 जनवरी 2009 को परिवार के एक भाई ने अपने साथियों संग मिलकर लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 304/ 504/ 506 और 3(2)5 SC/ST के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान कोर्ट ने आरोप 302 और 504/ 506 और 3(2)5 SC/ST के तहत तय किया गया। जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उधर, इस मामले में कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह व महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में नरैनी थाना के रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया था कि उसके परिवारिक जेठ ने अपने साथियों संग मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। हत्या की वजह यह थी कि मृतक अरुण उर्फ पहलवान का अपनी परिवारिक भाभी से अवैध सम्बन्ध थे, जिसके बाद उसके चचेरे बड़े भाई रामसजीवन ने अपने 3 साथियों संग मिलकर अरुण की लाठी डंडो से हत्या कर दी थी।