छपरा: गंगा में डूबने से 3 की मौत, सावन सोमवारी के दिन कलश विसर्जन के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें Bihar News: नीतीश सरकार युवाओं के लिए ला रही बड़ा अवसर, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो नौकरी पक्की Bihar News: नीतीश सरकार युवाओं के लिए ला रही बड़ा अवसर, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो नौकरी पक्की कल विधानसभा में होगा भारी हंगामा, वोटर लिस्ट सुधार को लेकर तेजस्वी के ऐलान से हड़कंप Bihar Politics: सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप यादव, जानिए.. क्या बोले हसनपुर विधायक? Bihar Politics: सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप यादव, जानिए.. क्या बोले हसनपुर विधायक?
02-Jun-2021 03:52 PM
MUZAFFARPUR : एलोपैथी को लेकर विवादित बयान देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा रामदेव पहले ही IMA के निशाने पर हैं। और अब मुजफ्फरपुर न्यायालय में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का मजाक उड़ाया है। साथ ही साथ लोगों में जिस तरह वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति है उसको बढ़ाने का काम किया है। इस मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया गया है।
परिवाद पत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 21 मई को अलग-अलग न्यूज़ चैनल पर एलोपैथी को लेकर न केवल आपत्तिजनक टिप्पणी की बल्कि इसे स्टुपिड तक करार दिया। बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से लोगों की मौत का भी मखौल उड़ाया।
योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। उनके ऊपर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं भी लगाई गई हैं। रामदेव पर 3,6(2)(I) महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268, 153A,186, 188, 269, 270, 336, 420, 499, 336, 420, 499, 124B,500, 505/11 आईपीसी के तहत परिवाद दायर किया गया है। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को निर्धारित की है।