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18-Dec-2022 08:55 AM
PATNA : बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने राज्य में प्लस- टू शिक्षक को लेकर नया आदेश पारित किया है। इस नए आदेश के मुताबिक़ राज्य में प्राचीन इतिहास विषय में पीजी किये हुए अभ्यर्थियों को प्लस- टू स्कूल में इतिहास विषय पढ़ाने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा। यानि साफ़ - साफ़ शब्दों में कहें तो प्राचीन इतिहास विषय से पीजी किये हुए अभ्यर्थी राज्य के किसी भी प्लस- टू स्कूल में हिस्ट्री के टीचर नहीं बन पाएंगे।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राचीन इतिहास विषय से पीजी के योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आगे के प्लस टू शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह बतलाया गया है कि. उन्हें संबंधित विषय की पूरी जानकारी नहीं है। यह निर्णय प्राचीन इतिहास और इतिहास के पीजी के कोर्स में भिन्नता को देखते हुए लिया गया है।
इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के आदेश के मुताबिक प्राचीन इतिहास (स्नातकोत्तर) और इतिहास (स्नातकोत्तर) के पाठ्यक्रम में विभिन्नता है। इसके आलोक में प्राचीन इतिहास (स्नातकोत्तर) के योग्यताधारी का नियोजन इतिहास के उच्च माध्यमिक शिक्षक के ररूप में नहीं किया जा सकता है।
इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों संबंधित नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष, सचिवों, सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों, सभी नगर निगम के आयुक्तों, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम के रूप पदाधिकारियों को भेज दिया गया है।