ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar police alert : बिहार के कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पटना सिविल कोर्ट से दो युवक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार JEHANABAD: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, दो जवान घायल Bihar Land News : बोधगया अंचल के सभी कर्मचारियों की जॉब हिस्ट्री तैयार करने और संपत्ति दस्तावेजों की जांच का आदेश, विजय कुमार सिन्हा सख्त Bihar land news : सैन्य कर्मियों और विधवाओं के भूमि मामलों में अब नहीं होगी देरी, तत्काल प्रभाव से होगा काम; गड़बड़ी करने वालों पर FIR के आदेश Bihar Bhumi: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने CO को ऑन स्पॉट नाप दिया- प्रधान सचिव से कहा- तुरंत हटाइए और शोकॉज पूछिए BIHAR BHUMI : सर...CO 25 हजार रू घूस लिया है..बॉडीगार्ड के माध्यम से, भड़के विजय सिन्हा ने SP से कहा- खोज कर लाइए और ऑपरेशन करिए, सीओ का पावर सीज होगा.... BIHAR BHUMI : विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मचारी को लगाई फटकार,कहा -15 दिनों में काम करो वरना इस अंचल में नहीं रहने दूंगा Land Record : गलती से नाम हटा दिया सर: राजस्व कर्मचारी ने मान ली गलती, विजय सिन्हा ने कहा – खुद वेतन से 4 साल के आवागमन खर्च का करें भुगतान BIHAR BHUMI : विजय कुमार सिन्हा जल्द ही प्रखंड में शुरू करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम, कहा - हर हाल में होगा सभी समस्या का निपटारा BIHAR BHUMI : बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र का विजय सिन्हा ने दिया निर्देश, समस्या के हिसाब से कर्मियों की संख्या तय करने का आदेश

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को सजा, जुर्माना नहीं देने पर होगी तीन महीने की जेल

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को सजा, जुर्माना नहीं देने पर होगी तीन महीने की जेल

31-Aug-2020 12:38 PM

NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 25 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। कोर्ट अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को 1 रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें महीने की जेल होगी। 



अदालत ने कहा कि यदि वह इसे 15 सितंबर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और तीन साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय मांगी थी। जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।

बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत की अवमानना के जुर्म में अधिकतम छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।