ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar News: बिहार में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, SP ने ले लिया बड़ा एक्शन Bihar News: बिहार में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, SP ने ले लिया बड़ा एक्शन रंग लाई "आवाज दो" मुहिम: नवजात की खरीद-फरोख्त गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार मुजफ्फरपुर: न्याय के लिए पीड़ित पहुंचा मानवाधिकार आयोग, भाई ने भाई को मारी थी गोली, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप Bihar News: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बिहार दौरा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में हुए शामिल; JP को किया नमन Bihar News: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बिहार दौरा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में हुए शामिल; JP को किया नमन RSS 100 years : RSS शताब्दी पर जारी किए विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट, आप भी घर बैठे किस तरह कर सकते हैं बुक Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों को लगी गोली

अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश, अब एक साल के अंदर करना होगा यह काम

अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश, अब एक साल के अंदर करना होगा यह काम

31-Aug-2024 08:23 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है।


दरअसल, किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा।


वहीं, इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह प्रविधान प्रभावी होगा। मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग़ होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा। 


आपको बताते चलें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हों अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सरकारी कर्मियों की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं है. ऐसे में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया है।