ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Viral Video: ए मुखिया जी मन होखे त बोलीं.. बिहार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर मर्यादा हुई तार-तार, ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगाते दिखे इश्कबाज मुखिया; देखिए.. वीडियो Bihar Viral Video: ए मुखिया जी मन होखे त बोलीं.. बिहार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर मर्यादा हुई तार-तार, ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगाते दिखे इश्कबाज मुखिया; देखिए.. वीडियो Bihar News: पटना समेत बिहार के इन शहरों में विकसित होगी सैटेलाइट टाउनशिप, नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान Paper Leak Mastermind: बिहार पुलिस सिपाही पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजकिशोर गिरफ्तार, दो साल से था फरार WhatsApp scam: सावधान! WhatsApp का यह फीचर बना साइबर फ्रॉड का जरिया, मिनटों में खाली हो सकता है अकाउंट Bihar News: बिहार में पशुओं को हो रही है यह खतरनाक बीमारी, जानिए... लक्षण और बचाव के उपाय Bihar Weather: बिहार में बिजली गिरने और तेज हवा की चेतावनी, 21 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी के संकेत बेगूसराय में ट्रेन से कटकर 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, सिर धड़ से हुआ अलग पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा: दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत मुजफ्फरपुर के SDM को मिली जान से मारने की धमकी, जदयू का पूर्व नेता गिरफ्तार

अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश, अब एक साल के अंदर करना होगा यह काम

अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश, अब एक साल के अंदर करना होगा यह काम

31-Aug-2024 08:23 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है।


दरअसल, किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा।


वहीं, इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह प्रविधान प्रभावी होगा। मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग़ होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा। 


आपको बताते चलें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हों अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सरकारी कर्मियों की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं है. ऐसे में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया है।