पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
20-Mar-2020 07:57 AM
PATNA: निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी इच्छा अधूरी रह गई. अक्षय की पत्नी चाहती थी कि पति अक्षय के फांसी होने से पहले उसको तलाक मिल जाए, लेकिन इस मामले पर 24 मार्च को सुनवाई होने वाली है. लेकिन उससे पहले अक्षय को आज तिहाड़ जेल में निर्भया के दोषियों के साथ फांसी दे दिया गया.
ये भी पढ़ें: निर्भया के दोषी अक्षय के कारण पूरा परिवार हो गया बर्बाद, घटना के बाद भाईयों को कंपनी ने दिया था निकाल
विधवा बनकर नहीं रहना चाहती थी
अक्षय की पत्नी ने कहा था कि अक्षय का फांसी दिया जाना तय है, लेकिन वह विधवा के रुप में जीना नहीं चाहती है. इसलिए वह अक्षय से तलाक लेना चाहती है. लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई. अक्षय औरंगाबाद के लहंगकर्मा गांव का रहने वाला है. उसकी पत्नी गांव में ही रहती है. अक्षय का एक बेटा है. पत्नी अपने सास और ससुर के साथ गांव पर रहती है.
इसको भी पढ़ें: निर्भया के दोषी अक्षय से नफरत करते हैं उसके गांव के लोग, बोले- गांव के नाम पर था कलंक
फैमिली कोर्ट में केस
17 मार्च को अक्षय की पत्नी ने तलाक को लेकर औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में न्यायधीश रामलाल शर्मा की कोर्ट में अर्जी दी थी. इस याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होने वाली थी. अक्षय की पत्नी के वकील ने कहा कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वह ले सकती है.
इसको भी पढ़ें: आखिरी दम तक निर्भया के दोषियों को बचाते रहे वकील एपी सिंह, विरोध के बाद भी डटे रहे