ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Bhumi: जमीन विवाद खत्म करने की तैयारी, तय समय सीमा में पूरा होगा विशेष सर्वेक्षण Aadhaar update rules : UIDAI ने बदले नियम, अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेजों की नई सूची जारी Bihar railway news : बिहार के गया जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द व रूट डायवर्ट; 21 मार्च तक असर Bihar Bhumi: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बिहार सरकार सख्त, 30 साल पुराना कब्जा भी नहीं होगा मान्य BPSC TRE 4 Vacancy : बिहार में चौथे चरण में 44 हजार शिक्षकों की होगी बहाली, फरवरी अंत या मार्च में आ सकता है विज्ञापन Bihar Hospitals Notice : बिहार में 400 अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी, BSPCB का नोटिस जारी; जानिए क्या है वजह Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत; तेजस्वी यादव भी आज रखेंगे अपनी बात Bihar weather :फरवरी में बिहार का बदला-बदला मौसम, दिन में गर्मी तो रात में ठंड, IMD ने जताई और गिरावट की संभावना मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका

निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, तलाक की याचिका पर अब 24 मार्च को होगी सुनवाई

निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, तलाक की याचिका पर अब 24 मार्च को होगी सुनवाई

19-Mar-2020 09:15 AM

AURNAGABAD: इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है. निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई. जिसके कारण अब सुनवाई 24 मार्च को होगी. अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद कोर्ट में अक्षय से तलाक लेने को लेकर याचिका दाखिल की है. 

20 को फांसी 24 को सुनवाई

अक्षय ठाकुर को 20 मार्च को फांसी होना तय है, लेकिन कोर्ट तलाक मामले पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा. यानी की फांसी होने के बाद सुनवाई होगी. अक्षय की पत्नी ने कहा था कि अक्षय का फांसी दिया जाना तय है, लेकिन वह विधवा के रुप में जीना नहीं चाहती है. इसलिए वह अक्षय से तलाक लेगी. 

फैमिली कोर्ट में केस

17 मार्च को अक्षय की पत्नी ने तलाक को लेकर औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में न्यायधीश रामलाल शर्मा की कोर्ट में अर्जी दी थी. इस याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होने वाली थी. अक्षय की पत्नी के वकील ने कहा कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वह ले सकती है.


गांव पर रहती है पत्नी

अक्षय औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव का रहने वाला है. उसकी पत्नी गांव में ही रहती है. अक्षय का एक बेटा है. पत्नी अपने सास और ससुर के साथ गांव पर रहती है. अक्षय ने राष्ट्रपति के पास एक फरवरी को दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने 15 फरवरी को खारिज कर दिया था. अक्षय समेत निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी की सजा होने वाली है.