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आजम खान के बेटे की विधायकी खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन

16-Dec-2019 01:03 PM

ALLAHABAD: यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है. चुनाव के समय न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 साल नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है.


अब्दुल्ला आजम के उम्र के खिलाफ साल 2017 में बीएसपी नेता नवाब काजिल अली ने याचिका दायर की थी. अपनी अर्जी में उन्होंने कहा था कि 2017 के चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिये थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.


वहीं इस मामले में अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि प्राइमरी में दाखिले के समय टीचर ने अंदाज से डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था. वो जब एमटेक करने लगे तो उन्होंने दसवीं क्लास की जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदन कर दिया. इसके अलावा पासपोर्ट की जन्मतिथि को पहले ही सुधार लिया गया. अब्दुल्ला आजम की तरफ से लखनऊ के क्वींस हॉस्पिटल से जारी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लगाया गया, जबकि काजिम अली के डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया था कि अब्दुल्ला का जन्म रामपुर में ही हुआ था. अदालत में सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की मां समेत कई लोगों की गवाही हुई. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी है. आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम एसपी सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था.