ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly Election 2025: राहुल-खरगे की बैठक में चुनावी रणनीति तय, कांग्रेस शुरू करेगी मेगा रैलियां Patna mayor : पटना नगर निगम में मचा भूचाल ! खतरे में आई मेयर सीता साहू की कुर्सी, जारी हुआ नोटिस Bihar Assembly Election 2025: बिहार के 38 जिलों में तय हुए 90 हजार से ज्यादा बूथ, देखें जिलेवार पूरी लिस्ट PATNA METRO : पटना मेट्रो अपडेट: मात्र 20 मिनट में पूरी होगी आपकी यात्रा, जानिए टाइमिंग और किराया Bihar News: UPI फ्रॉड में लिप्त साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरोह की तलाश जारी Bihar Scholarship Scheme : 10 लाख छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ, जल्द खातों में पहुंचेगा पैसा Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना: शहरी महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जानें नियम और लाभ Bihar Crime News: बिहार में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, खेत के पास युवक को गोलियों से भूना Bihar News: सीतिश हत्याकांड पर आक्रोश, शव बरामद नहीं होने से लोगों में नाराजगी; पुलिस पर लापरवाही का आरोप Bihar News: पटना में पुलिस दारोगा का कारनामा, चेकिंग के दौरान बरामद 20 लाख रुपए गायब कर दिए

अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला: 20 पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को मिली बेल, कोर्ट ने दी ये हिदायत

अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला: 20 पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को मिली बेल, कोर्ट ने दी ये हिदायत

25-Aug-2023 03:42 PM

By SANT SAROJ

SUPAUL: सुपौल में तस्करी के एक आरोपी को कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दे दी। कोर्ट ने जो शर्त रखा उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर बेल दी है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर 20 फलदार पौधे लगाएगा और अगले 6 महीने तक उन पौधों की देखरेख करेगा, ऐसा नहीं करने पर उसकी बेल रद्द कर दी जाएगी।


दरअसल, मामला वीरपुर थाना भीमनगर ओपी कांड संख्या 191/23 और एनडीपीएस 34/23 से संबंधित है। इसमें सहरसा के महिषि स्थित सतवार निवासी अभिषेक कुमार के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज है। वहीं, एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने अभियुक्त को पौधा लगाने के शर्त पर जमानत दे दी है। मामला जाली नोट के कारोबार से जुडा़ हुआ है। वीरपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गोठ निवासी मो. जुबेर करीब पांच माह से जेल में बंद था। इसके ऊपर वीरपुर थाना में कांड संख्या 77/13 तथा सत्र वाद संख्या 178/23 में मामला दर्ज है।


इस दोनों मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अविनाश कुमार प्रथम की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वे सार्वजनिक जगह पर 20 फलदार का पौधा लगाएंगे और उसकी फोटोग्राफी मुखिया, सरपंच या वार्ड पार्षद से प्रमाणित किया हुआ अगली तिथि को कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने हिदायत दी है कि वे पौधों की 6 महीने तक देखभाल भी करेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले को जानकर हर कोई हैरान है।