ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar Road Accident: दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीजा-साले की मौत, साली के घर से लौटने के दौरान हुआ हादसा Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन बिहार में सनसनीखेज वारदात: मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर बॉडी को जलाया, खेत में शव मिलने से हड़कंप

अब ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने के बावजूद चला पाएंगे गाड़ी, फरवरी में वैधता खत्म होने वालों को राहत

अब ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने के बावजूद चला पाएंगे गाड़ी, फरवरी में वैधता खत्म होने वालों को राहत

19-Jun-2020 07:11 PM

PATNA : कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच जिनका ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और परमिट फेल हो गया अब उन्हें 30 सितंबर तक जुर्माना नहीं चुकाना होगा। बिहार सरकार ने कोरोना काल में परेशान लोगों को यह बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग में कहा है कि फरवरी में खत्म हो चुके डीएल परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे डाक्यूमेंट्स की वैधता अब 30 सितंबर तक रहेगी। इतना ही नहीं लर्नर्स लाइसेंस की वैधता भी बढ़ाई गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, लर्नर लाईसेंस, ड्राइविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली, 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।


उन्होनें बताया कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है , ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हों।


परिवहन सचिव द्वारा सभी ट्रैफिक पुलिस एवं सभी परिवहन पदाधिकारियों को इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करने का निर्देश दिया गया है। मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है और देशव्यापी लॉक डाउन के कारण उनको रिन्यू नहीं कराया जा सका है।