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16-Jul-2020 08:23 PM
PATNA : बिहार चुनाव की तैयारियों में लगे चुनाव आयोग के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है. चुनाव आयोग ने 65 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटरों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट गिराने की सुविधा देने से इंकार कर दिया है. आयोग की ओर से जारी की गयी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है. हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा सकती है.
चुनाव आयोग का फैसला
चुनाव आयोग ने आज कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में होने वाले उप चुनाव में कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ फैसले लिये गये थे. इसमें 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट देने की सुविधा दी गयी थी. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भी इसकी अधिसूचना जारी की थी.
आज चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट देने की सुविधा को अमल में ला पाना मुमकिन नहीं है. आयोग के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण पहले ही पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है. लिहाजा मतदान केंद्रों की संख्या 45 प्रतिशत बढ़ गयी है. ऐसे में चुनाव संपन्न कराने के लिए 1 लाख 80 हजार मतदान कर्मियों और चाहिये होंगे.
आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों और कर्मचारियों की संख्या बढने के कारण गाड़ियों के साथ साथ बड़ी संख्या में दूसरे संसाधनों की भी जरूरत होगी. इस परिस्थिति में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटरों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट देने की सुविधा के लिए जरूरी संसाधन जुटा पाना मुमकिन नहीं होगा. लिहाजा आयोग ने ये तय किया है कि बिहार चुनाव में 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट देने की सुविधा नहीं दी जायेगी.
कुछ लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ लोगों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट देने की सुविधा दी जा सकती है. 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिल सकती है. वहीं जिन लोगों को कोरोना के कारण क्वारंटीन में रखा जायेगा उन्हें भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा जिन्हें पहले से पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा मिली हुई है उन्हें बिहार चुनाव में भी सुविधा मिलेगी.