ब्रेकिंग न्यूज़

बहन की शादी के एक दिन पहले दर्दनाक हादसा: बोलेरो की टक्कर से भाई की मौत सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी: शराब, बालू और जमीन माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे सीवान में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, निजी स्टाफ भी हिरासत में कट्टा लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल, नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर हो गई मारपीट, देखिये वायरल वीडियो Bihar Ias News: बिहार के एक IAS अफसर का बदला कैडर...दूसरे राज्य में गए, वजह क्या है.... टीसीएच एडुसर्व में CTET की तैयारी के लिए नये बैच की शुरुआत, डायरेक्टर सौरव झा खुद लेंगे क्लास PATNA: शराबबंदी वाले बिहार में गांजा की बड़ी खेप बरामद, लाखों रुपये कैश के साथ कई धंधेबाज गिरफ्तार Bihar Crime News: बिहार पुलिस को खुली चुनौती, बेखौफ बदमाशों ने BJP नेता को दिनदहाड़े मारी गोली Bihar Crime News: बिहार पुलिस को खुली चुनौती, बेखौफ बदमाशों ने BJP नेता को दिनदहाड़े मारी गोली PATNA: फुलवारीशरीफ में बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ का निःशुल्क विधिक सहायता शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया लाभ

6 सितंबर को नहीं रिलीज होगी कंगना की 'इमरजेंसी', बॉम्बे HC ने सेंसर बोर्ड को दिए निर्देश

6 सितंबर को नहीं रिलीज होगी कंगना की 'इमरजेंसी', बॉम्बे HC ने सेंसर बोर्ड को दिए निर्देश

04-Sep-2024 02:28 PM

By First Bihar

DESK : भाजपा की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी बबाल मचा हुआ है। इस फिल्म पर कई सिख संगठनों ने  प्रतिबंध लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सिख संगठनों ने फिल्म के माध्यम से गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया है। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि फिल्म छह सितंबर को रिलीज नहीं होगी।


दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा किया तो यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। जानकारी हो कि अभी तक कंगना रनौत की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लिहाजा उन्हें किसी भी हाल में सेंसर से सर्टिफिकेट लेने का इंतजार करना होगा तभी यह फिल्म रिलीज होगी। 


वहीं, सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही सेंसर बोर्ड को जबलपुर सिख संगत द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। सिख संगत ने फिल्म और इसके ट्रेलर पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को आदेश दिया है कि वह जबलपुर सिख संगत या किसी अन्य द्वारा की गई आपत्तियों पर 18 सितंबर तक निर्णय ले।


आपको बताते चलें कि,  कंगना रनौत की फिल्म को सीबीएफसी ने प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। इसके बाद जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की अपील हाईकोर्ट से की। मगर हाईकोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि कंगना को अभी और इंतजार करना होगा।