Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा Bihar Transfer Posting: नीतीश सरकार ने सात अनुमंडल के SDO को हटाया और बनाया डीटीओ, 54 अफसरों को किया गया है इधऱ से उधर Bihar News: नाबार्ड की मदद से बिहार की ग्रामीण सड़कों को मिली नई रफ्तार, गांवों से शहरों की दूरी हो रही कम Bihar News: नाबार्ड की मदद से बिहार की ग्रामीण सड़कों को मिली नई रफ्तार, गांवों से शहरों की दूरी हो रही कम
04-Sep-2024 02:28 PM
By First Bihar
DESK : भाजपा की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी बबाल मचा हुआ है। इस फिल्म पर कई सिख संगठनों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सिख संगठनों ने फिल्म के माध्यम से गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया है। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि फिल्म छह सितंबर को रिलीज नहीं होगी।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा किया तो यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। जानकारी हो कि अभी तक कंगना रनौत की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लिहाजा उन्हें किसी भी हाल में सेंसर से सर्टिफिकेट लेने का इंतजार करना होगा तभी यह फिल्म रिलीज होगी।
वहीं, सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही सेंसर बोर्ड को जबलपुर सिख संगत द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। सिख संगत ने फिल्म और इसके ट्रेलर पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को आदेश दिया है कि वह जबलपुर सिख संगत या किसी अन्य द्वारा की गई आपत्तियों पर 18 सितंबर तक निर्णय ले।
आपको बताते चलें कि, कंगना रनौत की फिल्म को सीबीएफसी ने प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। इसके बाद जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की अपील हाईकोर्ट से की। मगर हाईकोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि कंगना को अभी और इंतजार करना होगा।