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19-Jan-2022 03:15 PM
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने 2021-22 सत्र के लिए 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इन कॉलेजों में पटना स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सहित आरपीएस लॉ कॉलेज, केके लॉ कॉलेज बिहारशरीफ नालन्दा, जुबली लॉ कॉलेज और रघुनाथ पांडेय, लॉ कॉलेज मुजफ्फरफुर सहित अन्य लॉ कॉलेज शामिल हैं।
23 मार्च 2021 के उस आदेश जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गयी थी। इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन लॉ कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई थी। वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी देखना था कि विधि शिक्षा, 2008 के नियमों का इन शिक्षण संस्थानों में पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इन लॉ कालेजों में पुनः पढ़ाई जारी करने की अनुमति देते हुए नियमों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह की ढील नहीं देगी। कोर्ट के आज के इस आदेश से लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।