ब्रेकिंग न्यूज़

MADHUBANI: मधुबनी में प्रेम विवाह बना जानलेवा, लड़की के परिवार ने लड़के के पिता की कर दी हत्या BIHAR: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 13 साल का बच्चे और वेटर को लगी गोली SAHARSA: नाला निर्माण के विवाद को लेकर बाप-बेटे की पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत BIHAR: हाजीपुर सदर अस्पताल से 2 साल का बच्चा गायब, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस BIHAR: बसंतपुर गांव में शोक की लहर, ट्रेन हादसे में 22 वर्षीय गुड्डू सिंह की मौत Air Marshal AK Bharti: कौन हैं एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने पाकिस्तान को सुनाई रामचरित मानस की चौपाई? जानिए.. Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Life Style: अच्छे काम पर जाते वक्त क्यों खिलाया जाता है दही-चीनी? धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक वजह भी जान लीजिए.. Bihar News: निगरानी ने सार्वजनिक की बिहार के दागी अफसरों की जानकारी, सरकार को भेजी रिपोर्ट

14 घंटे देरी से हुई FIR, कोलकाता केस में SC में सुनवाई, कहा - कल 5 बजे तक काम पर लौटें डॉक्टर...

14 घंटे देरी से हुई FIR, कोलकाता केस में SC में सुनवाई, कहा - कल 5 बजे तक काम पर लौटें डॉक्टर...

09-Sep-2024 02:08 PM

By First Bihar

DESK : कोलकाता डॉक्टर रेप केस के मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस घटना में लापरवाही बरती गई है। कोलकाता पुलिस ने 14 घंटे की देरी से FIR दर्ज की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया। 


वहीं, इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को एक हफ्ते का समय दिया। सीबीआई को अब 17 सितंबर तक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। राज्य सरकार और CBI दोनों ने आज कोलकाता केस को लेकर अपनी-अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल की थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 


इसके साथ ही सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पुलिस की अनुमति के बिना हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम क्या करें? यह अब कुछ और होता जा रहा है. 41 पुलिस पर्सनल प्रभावित हुए। पुलिस को इलाज से वंचित किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि जो डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं. उनके खिलाफ दंडात्मक या कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। 


वहीं, सीजेआई ने आदेश में दर्ज किया कि हलफनामे में राज्य सरकार ने संकेत दिया कि सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए धन स्वीकृत किया गया है। इसकी निगरानी जिला कलेक्टरों द्वारा की जाएगी। विश्वास की भावना पैदा करने के लिए हम कहते हैं कि यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर आ जाते हैं तो प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी। सुविधाएं दिए जाने के बावजूद लगातार काम पर नहीं रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। CJI ने डॉक्टर संघ कि तरफ से पेश वकील से कहा कि आपको काम पर लौटना होगा अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।