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1984 Sikh Riots: सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस

1984 Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है।

12-Feb-2025 02:52 PM

By KHUSHBOO GUPTA

1984 Sikh Riots: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी थे। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया।


SIT ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उसके उकसाने पर भीड़ ने दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया इसके साथ ही सामान को नष्ट कर दिया और लूट लिया। 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था, सज्जन कुमार ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। 


31 जनवरी को सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार के वकील ने दलील दी थी कि उनका नाम शुरू से ही नहीं था। गवाह ने सज्जन कुमार का नाम 16 साल बाद लिया। वहीं सरकारी वकील ने दलील दी थी कि आरोपी को पीड़िता नहीं जानती थी। जब उसे पता चला कि सज्जन कुमार कौन हैं, तो उसने अपने बयान में उनका नाम लिया। आपको बता दें कि सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।