ब्रेकिंग न्यूज़

महिला डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर पर लगाया यौन शोषण का आरोप, पटना में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान हुई थी दोस्ती JAMUI NEWS: स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को चढ़ाया एक्सपायरी सलाइन यात्रीगण कृपया ध्यान दें: 17 जोड़ी इंटर जोनल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया गया विस्तार पाटलिपुत्र और झंझारपुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार, अब लौकहा बाजार तक चलेगी यह ट्रेन दो सगी बहनों से छेड़खानी करने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, लूटपाट के 7 मामलों में फरार था राजा chaiti chhath 2025: अपनी देवरानी के साथ इमामगंज की विधायक दीपा मांझी कर रही छठ, खरना पूजा के साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत Indian in foreign jail: 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशों में कैद, भारत सरकार क्या कर रही है? chaiti chhath 2025: सूर्योपासना के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरना पूजा, 36 घंटे की निर्जला व्रत की हुई शुरुआत मंत्री संजय सरावगी ने जारी किया आदेश, राजस्व मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई Waqf Amendment Bill: VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा को दी नसीहत, कहा..तोड़ने नहीं, जोड़ने की राजनीति करें

किराये पर मकान देने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से नए नियम लागू करेगी मोदी सरकार

अब वार्षिक सीमा 6 लाख रुपये होने से छोटे मकान मालिकों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और कर संबंधी बोझ कम होगा।

BIHAR

30-Mar-2025 07:07 PM

DESK: यदि आपका अपना मकान है जिसे आप किराये पर लगाते हैं तो यह अच्छी खबर आपके लिए हैं। किराये पर मकान देने वालों के लिए यह खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किराये से आय पर कटौती (TDS) करते हुए वार्षिक सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। 


अब यह सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। जिससे मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा।अगर किसी व्यक्ति को किराये के तौर पर वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा। 


यह नियम केवल व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) के अलावा अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। आसान शब्दों में कहें तो यदि आप किसी को प्रतिमाह 50,000 रुपये से अधिक के किराये पर संपत्ति देते हैं, तो टीडीएस काटना जरूरी होगा। अब वार्षिक सीमा 6 लाख रुपये होने से छोटे मकान मालिकों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और कर संबंधी बोझ कम होगा।