Bihar Ias Officer: बिहार के ये आईएएस अफसर केंद्रीय मंत्री के बने P.S , बिहार सरकार ने किया विरमित BIHAR: सहरसा में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 3 थानाध्यक्ष समेत कई अफसरों का तबादला BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में एक की दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक Bihar Land News: बिहार के इस जिले में 84 हजार से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री पर क्यों लग गई रोक? जानिए.. इसके पीछे की वजह Bihar Land News: बिहार के इस जिले में 84 हजार से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री पर क्यों लग गई रोक? जानिए.. इसके पीछे की वजह Bihar News: मदरसा शिक्षा बोर्ड का हुआ गठन, JDU नेता को बनाया गया अध्यक्ष तो MLC बने सदस्य, पूरी लिस्ट देखें... Chenab Bridge Story: चिनाब ब्रिज की नींव में बसी है इस प्रोफेसर की 17 साल की मेहनत Andre Russell-Virat Kohli: रसल को रास न आया टेस्ट क्रिकेट पर कोहली का बयान, कहा "सम्मान करता हूँ मगर..." Bihar Politics: VIP नेता संजीव मिश्रा पहुंचे महादलित बस्ती, जनसंवाद के ज़रिए रखी विकास की आधारशिला Bihar Politics: VIP नेता संजीव मिश्रा पहुंचे महादलित बस्ती, जनसंवाद के ज़रिए रखी विकास की आधारशिला
30-Mar-2025 07:07 PM
By First Bihar
DESK: यदि आपका अपना मकान है जिसे आप किराये पर लगाते हैं तो यह अच्छी खबर आपके लिए हैं। किराये पर मकान देने वालों के लिए यह खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किराये से आय पर कटौती (TDS) करते हुए वार्षिक सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था।
अब यह सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। जिससे मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा।अगर किसी व्यक्ति को किराये के तौर पर वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।
यह नियम केवल व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) के अलावा अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। आसान शब्दों में कहें तो यदि आप किसी को प्रतिमाह 50,000 रुपये से अधिक के किराये पर संपत्ति देते हैं, तो टीडीएस काटना जरूरी होगा। अब वार्षिक सीमा 6 लाख रुपये होने से छोटे मकान मालिकों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और कर संबंधी बोझ कम होगा।