ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar council news : सत्ता पक्ष ने ही स्वास्थ्य मंत्री की खोल दी पोल ! पटना के गार्डिनर अस्पताल में 1 साल से अल्ट्रासाउंड जांच बंद, नीरज कुमार के सवाल से सरकार की हुई भारी फजीहत NEET Student case Bihar : बिहार विधान परिषद में राजद MLC का नीट छात्रा मामले पर प्रदर्शन, अनदेखा कर अंदर चली गईं राबड़ी देवी Bihar Deputy CM : बिहार सरकार का निर्देश ! ‘नीलगाय’ शब्द का प्रयोग न करें, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सुझाया ‘नील बकरी’ या अन्य विकल्प Vijay Sinha : विधानसभा में अवैध बालू खनन के मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने विजय सिन्हा को घेरा, पूछा - मंत्री जी बताएं; ट्रक से खनन बंद करवाने का क्या है असली हकीकत Teacher Transfer : TRE -3 पास टीचर के लिए इस महीने से शुरू होगी होम पोस्टिंग, विधानसभा में उठा सवाल तो मंत्री सुनील कुमार ने दिया जवाब Anant Singh : अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली, सीएम नीतीश का पैर छूकर लिया आशीर्वाद; बोले—मेरे साथ न्याय होगा ANANT SINGH : कैदी वैन में विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, आज मोकामा के बाहुबली नेता लेंगे विधायक पद की शपथ Bihar Budget Session Day 2: विधानसभा पहुंचे CM नीतीश कुमार बोले ‘सबको नमन है’, आज पेश होगा बिहार का आम बजट Bihar Police: नौबतपुर के कुख्यात मनोज - माणिक को STF ने बंगलौर में घेरा...पूरे परिवार के साथ रह रहा था, पुलिस से घिरने के बाद वीडियो किया जारी..... Budget Session 2026: बजट पेश होने से पहले लोक भवन पहुंचे CM नीतीश कुमार और कई मंत्री, राज्यपाल के साथ इन मुद्दों पर हुई बातचीत

Big decision of High Court: जीजा-साली के बीच शारीरिक संबंध गलत, लेकिन बालिग हैं तो यह रेप नहीं; हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जीजा-साली के बीच संबंध गलत है लेकिन अगर लड़की बालिग है तो इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.

High Court Order

31-Dec-2024 01:52 PM

By FIRST BIHAR

Big decision of High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी पति को जमानत दे दी है, जिसमें उस पर अपनी साली से बलात्कार का आरोप लगा था। अदालत का मानना है कि भले ही जीजा-साली का रिश्ता समाज में अनैतिक माना जाता हो, लेकिन अगर महिला वयस्क है तो इस रिश्ते को बलात्कार नहीं कहा जा सकता।


इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हो सकते हैं। अदालत को बताया गया कि जीजा-साली के बीच पहले से ही संबंध थे और पीड़िता ने शुरुआत में पुलिस को दिए बयान में भी इन आरोपों से इनकार किया था। बाद में उसने अपना बयान बदलकर आरोपों का समर्थन किया।


कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पीड़िता वयस्क है और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि भले ही यह रिश्ता समाज की नजर में गलत हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। आरोपी के पक्ष में यह भी तथ्य रहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था। 


इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कथित पीड़ित लड़की बालिग है और उने 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था और बाद में 164 के तहत बयान को बदल दिया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।