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पंचायत का अजब फरमान: बारात आने में देरी हुई तो दूल्हे को देने होंगे हर घंटे पांच हजार, नाच-गाने पर भी रोक

संभल के ग्राम पंचायत में किदवई बिरादरी ने शादी में फिजूलखर्ची और कुरीतियों को रोकने के लिए 6 कड़े फरमान जारी किए। इसमें बारात समयबद्ध होगी, मोबाइल और महंगे उपहार पर पाबंदी, डीजे-भांगड़ा पर रोक और दहेज के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध शामिल है।

​Wedding Rules

18-Feb-2026 07:52 PM

By FIRST BIHAR

Wedding Rules: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ग्राम पंचायत सैफ खां सराय में किदवई बिरादरी ने शादी में बढ़ती फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिरादरी सदर और ग्राम प्रधान मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में हुई पंचायत में छह कड़े फैसलों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई।


पंचायत के प्रमुख निर्णय की बात करें तो बारात समयबद्ध होगी। बारात दोपहर 4 बजे तक हर हाल में पहुंचनी चाहिए। देरी होने पर प्रति घंटे 5 हजार रुपये का जुर्माना वर पक्ष को लड़की वालों को देने होंगे। वहीं दूल्हा-दुल्हन की बातचीत पर पाबंदी रहेगी। रिश्ता तय होने के बाद निकाह से पहले मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान या व्यक्तिगत बातचीत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।


महंगे उपहार और मोबाइल लेन-देन पर रोक रहेगी। शादी के दौरान उपहार या मोबाइल के लेन-देन पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही आवश्यक सामग्री केवल सादगी के साथ शादी से एक-दो दिन पहले भेजी जा सकेगी। डीजे, भांगड़ा और नाच-गाने पर रोक रहेगी। शादी में शोर शराबे और प्रदर्शन की संस्कृति खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


लड़के के घर आने-जाने की पाबंदी रहेगी। रिश्ता तय करते समय लड़का पक्ष केवल एक बार लड़की के घर जाएगा। बार-बार आना-जाना बंद रहेगा। दहेज के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी। दहेज के सामान को सजाकर सार्वजनिक रूप से दिखाने पर प्रतिबंध होगा और उल्लंघन पर बिरादरी और पंचायत मिलकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।