Bihar News: शिक्षक का शव बंद कमरे से बरामद, तलाक के बाद से बढ़ गया था अकेलापन और तनाव Bihar News: शैक्षणिक हब के रूप में विकसित होगा बिहार का यह जिला, एस.सिद्धार्थ ने बताया सरकार का प्लान मुंह में मधुमक्खी जाने से गई थी संजय कपूर की जान, जानें... ऐसी हालत में करना चाहिए कौन सा काम? Bihar News: भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन के लिए 406 भूस्वामियों से ली जाएगी जमीन, गजट जारी Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी करते 17 लोग अरेस्ट, होटल मालिक के ऊपर इनाम घोषित Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी करते 17 लोग अरेस्ट, होटल मालिक के ऊपर इनाम घोषित Bihar News: बिहार में अब स्कूलों की जमीन का लेखा-जोखा रखेगा शिक्षा विभाग, शुरू की बड़ी पहल पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी..बिहार सरकार ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग, भारत में कहां चालू है यह सेवा, जानें... Air India के विमान में फिर आई खराबी, हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट बीच रास्ते से वापस लौटी Air India के विमान में फिर आई खराबी, हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट बीच रास्ते से वापस लौटी
12-Feb-2025 08:37 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Barabanki court order: यूपी के बाराबंकी में बच्ची के साथ दुष्कर्म और आंख फोड़ कर निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को उम्रकैद की सजा मिली है। साल 2021 में एक छह साल की मासूम बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म करने और उसकी निर्ममता से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। घटना के करीब चार साल बाद बाराबंकी की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सुनाया।
मामला थाना सफदरगंज क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रंजिश के चलते गांव के ही आरोपी अजय कुमार ने घर में सो रही 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आंख फोड़ कर बर्बरता से उसका कत्ल कर दिया। मर्डर के बाद उसके शव को तालाब में छिपा दिया था। बच्ची के अचानक लापता होने पर गांव के अन्य लोग एकत्र हो गए। जब सभी ने मिलकर गांव में बच्ची की तलाश करना शुरू की तो गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तालाब में बच्ची का शव पाया गया था।
बच्ची के पिता से आरोपी अजय कुमार की पुरानी रंजिश थी और उनका काफी झगड़ा भी हुआ था। अजय ने उसे बर्बाद कर देने की धमकी दी थी। जिसके बाद हैवान अजय कुमार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी आंख फोड़ कर निर्मम हत्या कर दी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। चार साल से अधिक समय तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अजय कुमार को दुष्कर्म, हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।