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10-Nov-2025 05:21 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Election 2025: बिहार की सियासत अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। कल दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पूरे प्रदेश में सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जश्न मनाया जाएगा।लेकिन ऐसे में कई मतदाता यह सोचकर चिंतित हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, तो क्या वे वोटिंग से वंचित रह जाएंगे? इसका जवाब है — बिलकुल नहीं!
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर योग्य मतदाता को मतदान का पूरा अधिकार है। अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, या घर पर भूल गए हैं, या अब तक नहीं बना है, तो भी वे 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के सहारे मतदान कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है।
ये 12 दस्तावेज वोटिंग के लिए मान्य होंगे
1.पासपोर्ट
2.ड्राइविंग लाइसेंस
3.सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारी का फोटोयुक्त पहचान पत्र
4.पैन कार्ड
5.आधार कार्ड
6.बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. लेबर मंत्रालय का ESI हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
9.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज / पेंशन कार्ड
10. एनपीआर (NPR) स्मार्ट कार्ड
11. सांसद द्वारा जारी पहचान पत्र
12. विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र
इनमें से कोई भी एक वैध पहचान पत्र साथ ले जाकर आप आसानी से वोट डाल सकते हैं। आपके वोट को पूर्ण रूप से वैध माना जाएगा और किसी तरह की रोक नहीं होगी। चुनाव आयोग का मकसद साफ है कि हर नागरिक तक लोकतंत्र की पहुंच सुनिश्चित करना और मतदान प्रक्रिया में किसी भी बाधा को खत्म करना।
अक्सर कई मतदाता सिर्फ इसलिए वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनके पास वोटर कार्ड नहीं होता या समय पर नहीं मिल पाता। इसी वजह से आयोग ने ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकृत किए हैं, ताकि कोई भी मतदाता अपनी आवाज दर्ज कराने से न चूक जाए।